कलेक्टर ने दिये 28 मार्च तक मेला बंद करने के आदेश

बढते कोरोना संक्रमण को देखते हुये…

कलेक्टर ने दिये 28 मार्च तक मेला बंद करने के आदेश

ग्वालियर। कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए ग्वालियर व्यापार मेले को पूर्णत: बंद करने का आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जारी किया है। सभी दुकानदारों को 28 मार्च 2021 की शाम तक अपना-अपना सामान समेटकर आवंटित दुकान को रिक्त कर उनका आधिपत्य सचिव ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण को सौंपने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए मध्यप्रदेश पब्लिक हैल्थ अधिनियम 1949 की धारा-60 में वर्णित प्रावधान अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से ग्वालियर व्यापार मेले को पूर्णत: समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। 

जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने ग्वालियर व्यापार मेले के सभी व्यापारीगणों को 28 मार्च की शाम तक अपना सामान समेटकर आवंटित दुकान रिक्त करने के निर्देश भी जारी किए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मेले को समाप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में कहा गया है कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। 

विगत एक सप्ताह में औसतन 30 मरीज प्रतिदिन कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। आगामी दिनों में भी मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए ग्वालियर व्यापार मेले को समाप्त किया जाना अनुशंसित है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी कर मेला प्राधिकरण के सचिव को निर्देशित किया है कि उक्त आदेश के परिपालन में सभी दुकानदारों और व्यापारियों को सूचित कर इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

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