मृतक की जानकारी पोर्टल पर पंजीबद्व कराना अनिवार्य

मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत…

अब मृतक की जानकारी पोर्टल पर पंजीबद्ध कराना होगा अनिवार्य

ग्वालियर। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत मृतक हितग्राही के परिजनों को विभिन्न सहायता प्राप्त करने के लिए समग्र पोर्टल या संबल पोर्टल पर मृतक का पंजीयन कराना अनिवार्य है। इस हेतु समस्त संबंधित हितग्राही मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् मृतक की जानकारी पंजीबद्व करावें। 

नोडल अधिकारी जनकल्याण पूर्वी अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत राशि 2 लाख रुपए एवं 4 लाख रुपए, राष्ट्रीय परिवार सहायता के तहत बीस हजार रुपए एवं मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना में 6 सौ रुपए मासिक में हितग्राहियों को लाभ प्राप्त करने के लिए समग्र पोर्टल या संबल पोर्टल पर मृतक का पंजीयन कराना अनिवार्य है। 

इस हेतु समस्त नगरीय क्षेत्र के ऐसे परिवार जिनके द्वारा जन्म एवं मृत्यु पंजीयन कार्यालय में मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया गया है, वे सभी मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् अपने क्षेत्रीय कार्यालय पर मृत्यु प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, आधार कार्ड के माध्यम से समग्र पोर्टल या संबल पोर्टल पर मृतक की जानकारी पंजीबद्व करावें। जिससे योजना में लाभान्वित हितग्राहियों की सूची में उनके परिवार सदस्य का नाम जोडा जा सके।

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