लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी

1-2 दिन बाद लागू हो जाएगा कानून...

लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब राजपत्र में नोटिफिकेशन के बाद यह कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा। राजभवन सूत्रों ने बताया कि शिवराज कैबिनेट के प्रस्ताव को लखनऊ भेजा गया था, जिस पर राज्यपाल ने गुरुवार शाम हस्ताक्षर कर दिए हैं। माना जा रहा है कि एक-दो दिन में विधि विभाग इस संबंध में अधिसूचना प्रकाशित करेगा। हालांकि इसे 6 महीने में विधानसभा से पास कराना होगा।

गौरतलब है, पिछले साल 29 दिसंबर को शिवराज सरकार ने कैबिनेट बैठक में अध्यादेश के ड्राफ्ट को अनुमोदन दे दिया था। अध्यादेश में प्रलोभन, बहलाकर, बलपूर्वक या धर्मांतरण करवाकर विवाह करने या करवाने वाले को एक से 10 साल तक की सजा और अधिकतम एक लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

मध्यप्रदेश से पहले उत्तरप्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाया गया। यहां पिछले साल 26 नवंबर को आनंदी बेन ने ही मंजूरी दी थी। वहां विधानसभा सत्र नहीं होने के कारण अध्यादेश के माध्यम से कानून लागू किया गया, जबकि मध्यप्रदेश में विधानसभा सत्र प्रस्तावित था, लेकिन इसके स्थगित होने के कारण अब इसे अध्यादेश के रास्ते लाया गया है।

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