शहर की 14 पैथोलॉजी लैब के पंजीयन व लायसेंस हुए निरस्त

समय-सीमा में पंजीयन नहीं कराने पर हुई कार्रवाई...

शहर की 14 पैथोलॉजी लैब के पंजीयन व लायसेंस हुए निरस्त

ग्वालियर। ग्वालियर शहर में संचालित 14 निजी पैथोलॉजी - कलेक्शन सेंटरों के पंजीयन व लायसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष शर्मा द्वारा यह कार्रवाई की गई है। इन पैथोलॉजी लैब एवं कलेक्शन सेंटर के संचालकों द्वारा निर्धारित तिथि गत 31 मार्च 2020 तक अपने पंजीयन व लायसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया गया है। ज्ञात हो निजी पैथोलॉजी एवं कलेक्शन सेंटर संचालित करने के लिये मध्यप्रदेश उपचर्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा अन्य नियमों के तहत पंजीयन कराकर लायसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिन पैथोलॉजी एवं कलेक्शन सेंटर के पंजीयन एवं लायसेंस निरस्त हो चुके हैं, उनमें एवन पैथोलॉजी लैब मयूर मार्केट, थायरोकेयर कलेक्शन सेंटर विशाल प्लाजा, एस्सर लैब (कलेक्शन सेंटर)  ललितपुर कॉलोनी, ग्वालियर डायग्नोस्टिक एसआरएल कलेक्शन सेंटर बलवंत नगर, न्यू ग्वालियर डायग्नोस्टिक सेंटर प्रगति नगर शब्दप्रताप आश्रम, एपेक्स पैथोलॉजी लैब कलेक्शन सेंटर जवाहर कॉलोनी, डॉ. लाल पैथ लैब कलेक्शन सेंटर विनयनगर तिराहा, ओम डायग्नोस्टिक कलेक्शन सेंटर निम्बालकर की गोठ, डॉ. लाल पैथ लैब कलेक्शन सेंटर एम के प्लाजा राजपायगा रोड़, आइडियल डायग्नोसस आरएलए कलेक्शन सेंटर शिंदे की छावनी, डॉ. लाल पैथ लैब कलेक्शन सेंटर पिंटो पार्क तिराहा, ओम डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल रोड़ एवं सोफिया होम्योपैथिक मेडीकल कॉलेज एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट की पैथोलॉजी, एक्सरे व अल्ट्रासाउण्ड सेंटर शामिल हैं।

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