कलेक्टर ने आदेश जारी कर धान के अवशेष जलाने पर लगाया प्रतिबंध
अर्थदण्ड के साथ धारा-188 के तहत कार्रवाई होगी…
कलेक्टर ने आदेश जारी कर धान के अवशेष जलाने पर लगाया प्रतिबंध
पर्यावरण मुआवजा निर्धारण तथा अर्थदण्ड के लिये संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अधिकृत किए गए हैं। धान के अवशेषो को जलाने पर दो एकड़ या उससे कम जमीन धारक को 2500 रूपए अदा करने होंगे। इसी तरह दो एकड़ से अधिक और 5 एकड़ से कम जमीन वाले धारक को अवशेष जलाने की हर घटना पर 5 हजार रूपए का मुआवजा देना होगा। 5 एकड़ से अधिक भूमि के लिये 15 हजार रूपए का मुआवजा निर्धारित किया गया है।
कलेक्टर श्री सिंह ने आदेश में स्पष्ट किया है कि कम्बाइन संचालकों को धान फसल कटाई के समय पूरा एहतियात बरतना होगा। इस अवसर पर अग्निशमन यंत्र, रेत की बाल्टियाँ इत्यादि सहित कर्मचारियों की व्यवस्था भी रखनी होगी। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को भी इस आदेश के जरिए हिदायत दी गई है कि धान के खेतों के पास स्थित ट्रांसफार्मर की निरंतर निगरानी रखें, जिससे चिंगारी व शॉर्ट सर्किट की वजह से अग्नि दुर्घटना की संभावना न रहे।
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