चंबल कमिश्नर ने न्यायालयीन एवं प्रशासनिक कार्यों का किया कार्य विभाजन

जारी निर्देशों के अनुसार…
चंबल कमिश्नर ने न्यायालयीन एवं प्रशासनिक कार्यों का किया कार्य विभाजन

मुरैना। चंबल संभाग के कमिश्नर रविन्द्र कुमार मिश्रा ने चंबल कमिश्नर एवं संभाग के एडीशनल कमिश्नर के मध्य न्यायालयीन एवं प्रशासनिक कार्यों के संबंध में कार्य विभाजन किया है। जारी निर्देशों के अनुसार कमिश्नर चंबल संभाग न्यायालयीन कार्यों के तहत शस्त्र अधिनियम 1959 के मामले, मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के मामले, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत मामले, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत प्रस्तुत (मध्यस्थ) के प्रकरण, खान एवं खनिज अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत मामले, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत मामले, अनुसूचित जनजाति के भूमि विक्रय की अनुमति के अपील संबंधी मामले, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत समस्त मामले, सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत मामले, लोक सेवाओं की प्रदाय की गांरटी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत मामले, ऐसे मामले जो आयुक्त अपने न्यायालय में दर्जा करने के निर्देश दें (भले ही इस कार्य विभाजन आदेश के अनुसार अपर आयुक्त को आवंटित हों), ऐसे समस्त मामले जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में उल्लेख नहीं है, न्यायालय आयुक्त में प्रस्तुत किये जायेंगे तथा उनमें से निराकरण आयुक्त के निर्देश पर अपर आयुक्त द्वारा किया जा सकता, अपर आयुक्त का पद रिक्त होने की स्थिति में अपर आयुक्त न्यायालय के समस्त प्रकरणों का निराकरण कमिश्नर चंबल संभाग द्वारा किया जायेगा। 

प्रशासनिक कार्यों के तहत मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के मामले, अपर आयुक्त, उपायुक्त (राजस्व), संयुक्त आयुक्त विकास, समस्त कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के सभी प्रकार के अवकाश (आकस्मिक अवकाश को शामिल करते हुये) की स्वीकृति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के मामले, आयुक्त एवं अपर आयुक्त के यात्रा एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक की स्वीकृतियां, आयुक्त एवं अपर आयुक्त, उप आयुक्त राजस्व, संयुक्त आयुक्त विकास के दौरा कार्यक्रमों की स्वीकृतियां, पदौन्नति तथा अनिवार्य सेवा-निवृत्ति के सभी मामले, अपर आयुक्त, उपायुक्त राजस्व, संयुक्त आयुक्त विकास, समस्त कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, समस्त आयुक्त नगर निगम एवं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विरूद्ध की गई शिकायतों के मामले, सभी श्रेणी के शासकीय आवास गृह आवंटन तथा शासकीय आवास गृहों को ईयरमार्क करने के मामले, आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के मरम्मत के कार्य, शस्त्र अनुज्ञप्ति के लिये राज्य शासन को अनुशंसा भिजवाना। ऐसे मामले जिन्हें आयुक्त प्रस्तुत करने के निर्देश दें, अपर आयुक्त को आवंटित मामलों के अलावा अन्य सभी मामले, रोस्टर अनुसार संभाग के राजस्व एवं जिला, जनपद पंचायत कार्यालयांे के निरीक्षण, आयुक्त न्यायालय एवं निज सहायक शाखा के समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समस्त नियमित अवकाश, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के मामले देंखेगे। 

चंबल संभाग के अपर आयुक्त न्यायालयीन कार्यों के तहत मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत एवं ऐसे समस्त मामले जो उन्हें आयुक्त द्वारा निराकरण हेतु प्रेषित किये जावें। (अनुसूचित जनजाति के भूमि विक्रय को अनुमति के अपील प्रकरणों को छोड़कर) के कार्य देंखेगे। प्रशासनिक कार्याें के तहत कार्यालय के समस्त तृतीय एंव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समस्त नियमित अवकाश, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के मामले (आयुक्त न्यायालय एवं निज सहायक शाखा को छोड़कर), कार्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के अवकाश, यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों की स्वीकृति, कार्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन निर्धारण, वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृति, विभिन्न अग्रिमों की स्वीकृति, सामान्य भविष्यनिधि, विभागीय भविष्यनिधि से आंशिक, अंतिम विकर्षक, अस्थाई अग्रिम की स्वीकृति, रोस्टर अनुसार संभाग के राजस्व एवं जिला, जनपद पंचायत कार्यालयों का निरीक्षण और 1 लाख रूपये तक कार्यालयीन व्यवस्था के अन्तर्गत आकस्मिक एवं अन्य मद भुगतान की जाने वाली राशि की स्वीकृति के कार्य देंखेगे।

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