ई-पास द्वारा जिले में आने वाले व्यक्तियों का करायें परीक्षण : कलेक्टर

क्षेत्र में आ रहे लोंगो की आवश्यकतानुसार की जावे सैम्पलिंग...

ई-पास द्वारा जिले में आने वाले व्यक्तियों का करायें परीक्षण : कलेक्टर


मुरैना। कलेक्टर प्रियंका दास ने नगर निगम कमिश्नर, समस्त अनुविभागीय अधिकारी, खण्ड चिकित्साधिकारी, समस्त सीएमओ, समस्त जनपद पंचायत सीईओ यह सुनिश्चित करें कि मुरैना जिले के निवासी मजदूर अन्य प्रांतो/जिलों से लगातार मुरैना वापस आ रहे है। जिसकी प्रतिदिन चैकिंग पाॅइन्टों से टीम मुरैना एवं कोविड गु्रप में सभी को भेजी जा रही है।

इसके साथ निजी संसाधनों से ई-पास के माध्यम से आने वाले लोंगो की सूची भी ग्रुप पर शेयर भी की जा रही है। यहां तक कि शासन निर्देशों के पालन में देश एवं प्रदेश के रेड झोन क्षेत्रों से भी ई-पास के माध्यम से लोंगो का आना प्रारंभ हो गया है। ऐसे सभी लोग ट्रेन एवं बस और अपने निजी साधनों से अपने घर/गांवों में प्रवेश कर रहे है।

ऐसे सभी व्यक्तियों की चैकिंग करने का संपूर्ण दायित्व संबंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारियों का होगा। इस हेतु वे अपने क्षेत्रान्तर्गत समस्त ग्रामों में टीमों का गठन कर संघन चैकिंग कराना सुनिश्चित करें। चैकिंग के दौरान 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले, गर्भवती महिलायें, कैंसर पीडित, डायबिटीज, आईएलआई, माईग्रेन ट्रेवल हिस्ट्री, बीपी, टीबी आदि बीमारियों से पूर्व से ग्रसित हो ऐसे सभी लोंगो की डिटेल चिन्हांकन अनिवार्य रूप से कर कोविड सिथेंपैथिक हो तो उनकी सैम्पलिंग भी किया जाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि इस पूरी कार्रवाही में चिन्हांकन के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत संबंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारी को अपने ग्रामीण अमले का सहयोग प्रदान करें तथा इस हेतु सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी इंसीडेंट आॅॅफीसर की रहेगी।

कलेक्टर ने कहा कि भविष्य में किसी भी प्रकार का ग्रामीण इलाकों में हाॅट स्पाॅट होगा तो यह माना जावेगा कि आपके द्वारा ठीक तरह से चैकिंग नहीं की गई है, ऐसी परिस्थितियों में जिम्मेदारी का निर्धारण संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाही होगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आ रहे लोंगो की संघन चैकिंग की जाकर आवश्यकतानुसार सैम्पलिंग की जावे एवं की गई कार्रवाही की जानकारी समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारियों द्वारा संलग्न प्रारूप पर प्रतिदिन सायं 4 बजे तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सायं 5 बजे तक अधोहस्ताक्षर से भिजवाना सुनिश्चित करें। 

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