स्वास्थ्य कर्मियों के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की हुई घोषणा

कोविड-19 के बचाव कार्य में लगे...

स्वास्थ्य कर्मियों के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की हुई घोषणा


ग्वालियर। भारत शासन द्वारा कोविड-19 से बचाव के कार्य में संलग्न स्वास्थ्य कर्मियों के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत बीमा योजना की घोषणा की गई है। योजना के अंतर्गत कोविड-19 की ड्यूटी में प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत नियमित, एडहॉक, संविदा, दैनिक वेतन, सेवानिवृत्त, अशासकीय व्यक्ति, जिनकी सेवायें कोविड-19 के प्रबंधन में ली जा रही हैं, उन्हें भी योजना का लाभ प्राप्त हो। इसी प्रकार अशासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियोजित कर्मचारी जिन्हें किसी एजेन्सी के माध्यम से स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा कोविड-19 के कार्य में संलग्न किया गया हो। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवक (आशा, आशा सहयोगिनी), स्वयंसेवक जिन्हें कोविड-19 के कार्य में नियोजित किया गया हो। उन्हें भी योजना में शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन संचालक स्वाति मीना नायक द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि इस बीमा योजना का लाभ कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु अथवा कोविड-19 से संबंधित ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को योजना का लाभ प्राप्त होगा। बीमा योजना के लिये दावा फार्म एक अथवा दो में पूर्णत: भरकर एवं निर्धारित अभिलेखों सहित अपने कार्यालय प्रमुख से सत्यापित करवाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय दुर्गेश गौड़ उप संचालक मानव संसाधन मोबा. 9425757050 को स्कैन कर सॉफ्ट कॉपी में भेजना होगा।

कोविड-19 की ड्यूटी में संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारी की असामयिक मृत्यु होने पर 48 घंटों में दावा प्रपत्र पूर्ण करवाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय में प्रेषित करने की व्यवस्था की जाएगी। जिलों से प्राप्त दावा प्रपत्र उपसंचालक श्री गौड संचालक वित्त संजय श्रीवास्तव मोबा. 9425006939 एवं ई-मेल sanjay.s@mpsedc.com को प्रस्तुत करेंगे। दावा प्रपत्र के सत्यापन के लिये संजय श्रीवास्तव संचालक वित्त को अधिकृत किया गया है। जो दावा प्रपत्र न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एवं भारत शासन को प्रेषित करेंगे। योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों के परिवारों को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

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