आजाद नगर एवं तहसील पोरसा के पालि में रहेगा कफ्र्यू

कोविड-19 की गंभीर परिस्थिति ज्ञात होने पर…
आजाद नगर एवं तहसील पोरसा के पालि में रहेगा कफ्र्यू

मुरैना। शासन की गाइडलाइन के अनुसार वर्तमान स्थिति में कोरोना के संक्रमित नये केस कई स्थानों पर चिन्हित हुये है। जिसमें नगर निगम के वार्ड क्रमांक 15 आजाद नगर एवं तहसील पोरसा के ग्राम पालि में कोविड-19 पॉजीटिव व्यक्ति पाये जाने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रियंका दास ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुये आजाद नगर एवं ग्राम पालि में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों के अधीन अन्य आदेश होने तक कफ्र्यू लगाने के आदेश प्रसारित किये है। कफ्र्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा, किसी भी प्रकार के आयोजन नहीं करेगा। अन्य कोई व्यक्ति घोषित कफ्र्यू क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।

पुलिस प्रशासन द्वारा जारी आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। चूंकि यह आदेश जन सामान्य के जनमाल की सुरक्षा तथा भविष्य मंे लोकशान्ति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुये जारी किया गया है तथा इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य व इससे संबंधित सभी पक्षों को इस सूचना की तामिली की जा सके। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2)  के अन्तर्गत एकपक्षीय पारित किया गया है। 

आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में अथवा इस आदेश में उल्लेखित प्रावधानों में संशोधन, स्पष्टीकरण पृथक से जारी हो सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

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