संभवतः २१ अप्रैल के बाद एसेंशियल सर्विस से सम्बंधित इकाईओं को आरम्भ करने की मिलेगी अनुमति !

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार...

संभवतः  २१ अप्रैल के बाद एसेंशियल सर्विस से सम्बंधित इकाईओं को आरम्भ करने की मिलेगी अनुमति !

स्थानीय व्यवसायी जो 21 अप्रैल के बाद अपने उद्योग चालू करने जा रहे हैं वे शासन द्वारा तय कुछ नियमों के तहत ही ऐसा कर पाएंगे यह नियम इस प्रकार है-
1- नगर निगम सीमा के बाहर।
2- मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र जिसमें महाराजपुरा, इंडस्ट्रीयल एरिया बिड़ला नगर, बाराघाटा औद्योगिक क्षेत्र सम्मिलित हैं।
उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्रों को जो उद्योग इकाइयां प्रारंभ करना हैं इनके आवेदन जिलाधीश महोदय के नाम से 2 प्रति में बनेंगे। साथ में संलग्न प्रपत्र जो जिला उद्योग केन्द्र ग्वालियर द्वारा बनाया गया है, भरकर लगाना होगा।
आप की मदद के लिए मेरे ऑफिस में मैं स्वयं, जिला उद्योग केन्द्र के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक आदित्य चौबे एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर सुविधा उपलब्ध रहेगी।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह फॉर्म जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, सिटी सेन्टर में आदरणीय बोहरे जी एवं एमपीआईडीसी के महाप्रबंधक प्राप्त करेंगे और वह स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर कायार्लय में प्रेषित होंगे।
बामौर और भिंड के लिए जिन्हें स्वीकृतियां चाहिए इसके लिए भी अलग से प्रोफार्मा प्रेषित किया गया है। उस प्रोफार्मा में आपको आवेदन देना है। इसके लिए भी माननीय जिला कलेक्टर ग्वालियर, जिला कलेक्टर मुरैना एवं जिला कलेक्टर भिण्ड के साथ समन्वय कर स्वीकृतियां दिलाने में मदद करेंगे।

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