कलेक्टर ने क्वारंटाइन हेतु 6 होटल एवं रिसोर्ट किए चिन्हित

न्यूनतम होटल कर्मचारियों को होटल में आने हेतु...

कलेक्टर ने क्वारंटाइन हेतु 6 होटल एवं रिसोर्ट किए चिन्हित 


ग्वालियर। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु जिलों में 14 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के दौरान ऐसे व्यक्ति जो जिले के बाहर से जिले में प्रवेश कर रहे हैं। उनका मेडीकल परीक्षण उपरांत उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों द्वारा होटल एवं रिसोर्ट में रूकने के आग्रह पर 6 होटल एवं रिसोर्ट चिन्हित किए गए हैं।

कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने इस संबंध में जिला ग्वालियर अंतर्गत बाहरी सीमा में 6 होटल एवं रिसोर्ट चिन्हित किए गए हैं। होटल एवं रिसोर्ट में रहने वाले व्यक्तियों को होटल में क्वारंटाइल अवधि व्यतीत करना आवश्यक होगा तथा होटल का निर्धारित किराया एवं खान-पान आदि का व्यय वहन करना होगा।

इस संबंध में जारी आदेश में उल्लेख किया है ‍िक संबंधित क्षेत्र के इंसीडेंट कमांडर होटल/रिसोर्ट संचालक से संपर्क कर उपरोक्त होटलों/रिसोर्टों में रूकने हेत रूम का किराया निर्धारण करवायें। रूम का किराया दो हजार रूपए से अधिक नहीं होगा। संबंधित इंसीडेंट कमाण्डर होटल/रिसोर्ट में खाने-पीने की व्यवस्था साफ-सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु न्यूनतम होटल कर्मचारियों को होटल में आने हेतु अनुमति प्रदान करेगी।

समस्त होटल एवं रिसोर्ट संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे इंसीडेंट कमाण्डर द्वारा बताए गए निर्देशों को पालन करेंगे। उक्त अवधि में उनके होटल एवं रिसोर्ट में रूकने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित इंसीडेंट कमांडर को देंगे तथा इंसीडेंट कमांडर की सक्षम अनुमति के उपरांत ही आगुंतकों को प्रस्थान करने देंगे।

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