धारा 144 के आदेश की मुख्य बातें, 3 मई तक रहेगा लागू


किसी भी व्यक्ति के घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा…

धारा 144 के आदेश की मुख्य बातें, 3 मई तक रहेगा लागू



  • ·         सभी वाणिज्यिक ओर निजी  उधोग कंपनी प्रतिष्ठान (अनुमति प्राप्त उधोगो/कंपनी/प्रतिष्ठान को छोड़कर)
  • ·         मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे।
  • ·         ग्रामीण क्षेत्रो का शासकीय निर्माण कार्य प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे।
  • ·         बाड़ा क्षेत्र की चिन्हित दुकाने शासकीय अस्पताल के पास की दुकान पूरे दिन खुलेगी।
  • ·         शेष ग्वालियर के मेडिकल दुकान सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक खुलेगी।
  • ·         थोक किराना किराना की दुकान 21 अप्रेल से 23 अप्रेल तक प्रातः 8 से दोपहर 12 बजे तक खुलेगी वह केवल विक्रेताओं को विक्रय करेंगे उपभोक्तता को विक्रय नही कर सकेंगे।
  • ·         होम डिलीवरी हेतु खेरिज किराना /किराना की दुकानें 22 अप्रेल ओर 24 अप्रेल को प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे वह दुकान पर सीधे विक्रय नही कर सकेंगे।
  • ·         खेरिज किराना / किराना की दुकान 25 ओर 26 अप्रेल को प्रातः 8 से 12 बजे तक विक्रय कर सकेगी जो सीधे ग्राहकों को विक्रय कर सकेगी इस दिन थोक ओर होम डिलीवरी वाली दुकाने बन्द रहेगी।
  • ·         इलेक्ट्रॉनिक एवम इलेक्ट्रिक आयटम की होम डिलीवरी प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक की जा सकेगी।
  • ·         सब्जी पूर्व निर्धारित 10 केंद्र से सुबह 7 बजे से 11 बजे तक की जाएगी।
  • ·         थोक फलमंडी 12 बजे से 4 बजे तक विक्रय की जाएगी जो केवल दुकानदारों ओर हाथ ठेला वालो को विक्रय कर सकेंगे।
  • ·         फल खेरिज विक्रेता ओर हाथ ठेला से फल प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक विक्रय कर सकेंगे।
  • ·         सभी स्टेशनरी एवम किताबो के विक्रय की दुकानें 22 अप्रेल ओर 23 अप्रेल को प्रातः 8 से 12 बजे तक खुलेगी।
  • ·         इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर आईटी मरम्मत अन्य मरम्मत कारपेंटर एवम मोची एवम कोरियर सेवाएं भी ऑन कोल दोपहर 12 बजे से सायं 6 बजे तक प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगी
  • ·         चिन्हित पेट्रोल पंप नेशनल हाइवे के पेट्रोल पंप ट्रांसपोर्ट नगर के पेट्रोलपंप रायरू वायपास के पेट्रोलपंप पूर्ण दिवस खुलेंगे।
  • ·         इसके अतिरिक्त पेट्रोल पंप सुबह 8 से 12 बजे तक खुलेंगे।

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