धारा 144 के आदेश की मुख्य बातें, 3 मई तक रहेगा लागू
किसी भी व्यक्ति
के घर के
बाहर निकलना प्रतिबंधित
होगा…
धारा 144 के आदेश
की मुख्य बातें,
3 मई तक रहेगा
लागू
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सभी
वाणिज्यिक ओर निजी उधोग
कंपनी प्रतिष्ठान (अनुमति
प्राप्त उधोगो/कंपनी/प्रतिष्ठान
को छोड़कर)
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मनरेगा
योजना अंतर्गत कार्य
प्रतिबन्ध से मुक्त
रहेंगे।
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ग्रामीण
क्षेत्रो का शासकीय
निर्माण कार्य प्रतिबन्ध से
मुक्त रहेंगे।
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बाड़ा
क्षेत्र की चिन्हित
दुकाने शासकीय अस्पताल के
पास की दुकान
पूरे दिन खुलेगी।
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शेष
ग्वालियर के मेडिकल
दुकान सुबह 8 से
दोपहर 12 बजे तक
खुलेगी।
- ·
थोक
किराना किराना की दुकान 21 अप्रेल से
23 अप्रेल तक प्रातः
8 से दोपहर 12 बजे
तक खुलेगी वह
केवल विक्रेताओं को
विक्रय करेंगे उपभोक्तता को
विक्रय नही कर
सकेंगे।
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होम
डिलीवरी हेतु खेरिज
किराना /किराना की दुकानें 22 अप्रेल ओर
24 अप्रेल को प्रातः
8 बजे से दोपहर
12 बजे तक होम
डिलीवरी कर सकेंगे
वह दुकान पर
सीधे विक्रय नही
कर सकेंगे।
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खेरिज
किराना / किराना की दुकान 25 ओर 26 अप्रेल
को प्रातः 8 से
12 बजे तक विक्रय
कर सकेगी जो
सीधे ग्राहकों को
विक्रय कर सकेगी
इस दिन थोक
ओर होम डिलीवरी
वाली दुकाने बन्द
रहेगी।
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इलेक्ट्रॉनिक
एवम इलेक्ट्रिक आयटम
की होम डिलीवरी
प्रातः 11 बजे से
2 बजे तक की
जा सकेगी।
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सब्जी
पूर्व निर्धारित 10 केंद्र
से सुबह 7 बजे
से 11 बजे तक
की जाएगी।
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थोक
फलमंडी 12 बजे से
4 बजे तक विक्रय
की जाएगी जो
केवल दुकानदारों ओर
हाथ ठेला वालो
को विक्रय कर
सकेंगे।
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फल
खेरिज विक्रेता ओर
हाथ ठेला से
फल प्रातः 7 बजे
से 11 बजे तक
विक्रय कर सकेंगे।
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सभी
स्टेशनरी एवम किताबो
के विक्रय की
दुकानें 22 अप्रेल ओर 23 अप्रेल
को प्रातः 8 से
12 बजे तक खुलेगी।
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इलेक्ट्रिशियन
प्लम्बर आईटी मरम्मत
व अन्य मरम्मत
कारपेंटर एवम मोची
एवम कोरियर सेवाएं
भी ऑन कोल
दोपहर 12 बजे से
सायं 6 बजे तक
प्रतिबन्ध से मुक्त
रहेगी ।
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चिन्हित
पेट्रोल पंप नेशनल
हाइवे के पेट्रोल
पंप ट्रांसपोर्ट नगर
के पेट्रोलपंप रायरू
वायपास के पेट्रोलपंप
पूर्ण दिवस खुलेंगे।
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इसके
अतिरिक्त पेट्रोल पंप सुबह
8 से 12 बजे तक
खुलेंगे।
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