Life Certificate जमा करने के बदले नियम

EPFO ने दी 64 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत…

Life Certificate जमा करने के बदले नियम


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने देश के लाखों पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। हर साल पेंशनर्स द्वारा जमा किए जाने वाले Life Certificate जमा करने को लेकर नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब पेंशनर्स साल में कभी भी अपनी सुविधा के मुताबिक ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे।

Life Certificate सबमिशन में हुए बदलाव से एम्पलाई पेंशन स्कीम EPS, 1995 के तहत 64 लाख पेंशनधारकों को इसका फायदा मिलेगा। EPFO द्वारा खुद इसे लेकर ट्वीट कर जानकारी साझा की गई है। बता दें कि साल में एक बार हर पेंशनर को अपना जीवित प्रमाणपत्र संबंधित बैंक में जमा कराना अनिवार्य होता है जहां से पेंशन रिलीज होती है।

पेंशनधारकों को बड़ी राहत देते हुए EPFO द्वारा इस बात की घोषणा की गई है। विभाग की ओर से ट्वीट करते हुए कहा गया है 'पेंशनर्स अब अपनी सुविधा के हिसाब से साल में किसी भी वक्त ऑनलाइन Life Certificate जमा कर सकते हैं। सबमिशन की तारीख से अगले 1 साल तक यह सर्टिफिकेट वैध रहेगा।'

Life Certificate किसी भी पेंशनभोगी के जीवित होने का सबूत होता है। इसी के आधार पर उनकी अगले साल के लिए पेंशन जारी रखी जाती है। हर साल नवंबर के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की कवायद होती है। जो पेंशनर्स नवंबर में अपना सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाते हैं उनकी पेंशन जनवरी महीने से रोक दी जाती थी, लेकिन अब EPFO की यह सुविधा पेंशनर्स को काफी राहत देने वाली होगी।

सीएससी, बैंक और सरकारी दफ्तरों में चलाए जा रहे लाइफ सर्टिफिकेट सेंटर के जरिये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। कम्प्यूटर, मोबाइल या टैबलेट पर Client Application डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी jeevanpramaan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

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