दरिंदे रवि अशोक घुमारे को मिलेगी फांसी !
2 साल की मासूम के साथ रेप करने वाले दोषी की,दया याचिका राष्ट्रपति ने की खारिज !
साल 2012 में महाराष्ट्र के जलाना में एक दरिंदगी हुई जिसने महाराष्ट्र सहित पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. यहां पर 2 साल की मासूम के साथ रेप किया गया. रेप केस में रवि अशोक घुमारे दोषी बने, रेप केस के दोषी ने दया याचिका लगाई थी, हालांकि राष्ट्रपति ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया. जिसके बाद अब उसे फांसी की सजा मिलना तय माना जा रहा है. राष्ट्रपति मुर्मू के कार्यकाल में खारिज की गई ये तीसरी दया याचिका है, आइए जानते हैं कि इससे पहले राष्ट्रपति ने किस-किस की दया याचिका खारिज की.
पूरा मामला साल 2012 का है, महाराष्ट्र जिले के जलाना शहर में दोषी ने 2 साल की बच्ची को चॅाकलेट का लालच दिया और इसका लालच देकर अपहरण कर लिया. अपहरण के बाद वो मासूम को लेकर पलंग में बांध दिया फिर उसके साथ रेप किया, रेप करने के बाद फिर उसकी हत्या कर दी. फिर कमरे में ताला लगाया और फरार हो गया, इसके बाद जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो मामले का खुलासा हुआ.
साल 2015 में रिपोर्ट के आधार पर उसे फांसी की सजा सुनाई गई, साल 2019 में आरोपी ने फांसी की सजा के लिए दया याचिका दायर की लेकिन उसकी मांग को खारिज कर दिया गया, इसके बाद साल 2020 में राज्यपाल से याचिका दायर की लेकिन वो भी खारिज हो गई और फिर दया याचिका राष्ट्रपति के पास पहुंची, जिसे ठुकरा दिया गया. जिसके बाद ये माना जा रहा है कि दोषी को फांसी की सजा मिलेगी.
राष्ट्रपति मुर्मू ने कब-कब खारिज की याचिका...
राष्ट्रपति मुर्मू के कार्यकाल में खारिज की गई ये तीसरी दया याचिका है. इससे पहले साल 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में 2008 में एक चार वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और पत्थर मारकर हत्या करने के दोषी व्यक्ति की दया याचिका खारिज की थी. इसके अलावा 27 मई 2024 को राष्ट्रपति मुर्मू ने मोहम्मद आरिफ (उर्फ अशफाक) की याचिका खारिज की गई, आरिफ पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, जो 2000 के लाल किला हमले के मामले में दोषी पाया गया था, जबकि तीसरी दया याचिका रवि अशोक घुमारे की थी. जिसे 6 नवंबर को खारिज किया गया था.










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