हाईकोर्ट ने कहा-सरकार मैनपॉवर उपलब्ध कराए...
नर्सिंग घोटाले में सीबीआई जांच के सभी दस्तावेज स्कैन कराने के आदेश !
भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में नर्सिंग घोटाले से संबंधित मामले की सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट की संयुक्त खंडपीठ के जज अतुल श्रीधरन और जज अनुराधा शुक्ला ने सीबीआई को आदेश दिया है। जांच के दौरान जो दस्तावेज सीबीआई ने रिकॉर्ड में लिए हैं। उन सभी को स्कैन कराया जाए। सीबीआई ने मेन पावर नहीं होने की बात हाईकोर्ट से कही। खंडपीठ ने मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दिया है। वह सीबीआई को इस काम के लिए मैनपॉवर उपलब्ध कराए।
याचिकाकर्ता विशाल बघेल को दस्तावेजों का रिकॉर्ड देने का आदेश हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। सीबीआई ने हाई कोर्ट को जानकारी दी थी। 800 नर्सिंग कॉलेजों के 1 लाख से अधिक दस्तावेज हैं। इतनी बड़ी संख्या में स्कैनिंग करने के लिए उनके पास मैनपॉवर नहीं है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में सीबीआई की देखरेख में स्कैनिंग कराने के आदेश दिए हैं।सेंधवा नर्सिंग कॉलेज की फर्जी मार्कशीट के कारण हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।










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