जनसुवाई में प्राप्त होने वाले आवेदन पर…
कलेक्टर ने पटवारी को किया तत्काल प्रभाव से निलंबित
मुरैना। कलेक्टर अंकित अस्थाना को टाइम लिमिट बैठक में 29 नवंबर 2022 को प्रातः नगरा पोरसा के अंर्तित ग्राम साहस का पुरा आवेदक बृजपाल सिंह तोमर ने शिकायती आवेदन में मौजा पटवारी विजय राठौर नगरा पोरसा में स्थित कृषि भूमियों के फोत काश्तकारों के वारिसों से अवैध धन लेकर उनकी पुत्रियों एवं बहनों को छोड़कर नामांतरण किये जाने का उल्लेख किया गया था।
इस पर कलेक्टर अंकित अस्थाना ने आवेदन को मूलतः तहसीलदार पोरसा को भेजकर जांच कराई, जिसमें तहसीलदार पोरसा द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया कि प्रस्तुत खसरा अभिलेख में नामांतरण एवं अमल उपरांत लिखित वारिसान तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा जॉच में पाये गये वारिसान में भिन्नता है।
प्रथम दृष्टया राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन के के मुताबिक वारिसान छोड़ा जाना प्रतीत होता है। तहसीलदार पोरसा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर नगरा पोरसा अपचारी पटवारी विजय राठौर दोषी पाया इस पर अनुविभागीय अधिकारी अंबाह राजीव समाधिया ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण अपील रूल्स) 1966 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से तत्काल प्रभाव से पटवारी विजय राठाकर को निलंबित कर दिया है।
निलंबन काल में सम्बंधित पटवारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा तथा निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय अम्बाह रहेगा। उक्त पटवारी का चार्ज हल्के के निकटतम पटवारी को प्रदाय किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
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