कोर्ट ने दो-दो लगाई साल की सजा और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना...
कांग्रेस विधायक अजब सिंह और उनकी पत्नी को हुई सजा
ग्वालियर। सरकारी जमीन को अपनी बताकर बेचने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनकी पत्नी शीला कुशवाह और दोस्त गोपाल चौरसिया को भी दो-दो साल की सजा और 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। मामला 10 साल पुराना है।
साल 2012 में मुरैना के जौरा में रहने वाले पीएल शाक्य ने ग्वालियर के महाराजपुरा थाने में आवेदन दिया था, जिसमें उसने कहा था कि उसने 1600 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट अजब सिंह कुशवाह से खरीदा था जिसे विधायक ने अपना निजी प्लॉट बताकर 7.43 लाख रुपए में बेचा था। शिकायतकर्ता के मुताबिक जब वे इस प्लॉट पर निर्माण कराने पहुंचे तो पता चला कि यह जमीन सरकारी है।
8 साल पहले महाराजपुरा थाना पुलिस ने शिकायतकर्ता पी एल शाक्य की शिकायत पर जांच के बाद अजब सिंह कुशवाह के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की थी। पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 420, 120 के तहत मामला दर्ज किया। इस मामले में सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए सुशील कुमार जोशी ने कांग्रेस विधायक और उनकी पत्नी तथा दोस्त को दो-दो साल की सजा और 10-10 हजार रुपए की सजा सुनाई।
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