16 अगस्त तक अनिवार्यत: देना होगा चुनाव खर्च का लेखा-जोखा

नगरीय निकायों में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को…

16 अगस्त तक अनिवार्यत: देना होगा चुनाव खर्च का लेखा-जोखा 

ग्वालियर। हाल ही में सम्पन्न हुए नगरीय निकायों के निर्वाचन में महापौर व पार्षद का चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को 16 अगस्त तक अनिवार्यत: अपने चुनावी खर्च का व्यय लेखा प्रस्तुत करना होगा। साथ ही व्यय संबंधी पुस्तक भी जमा करनी होगी। 

व्यय लेखा प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थी आगे का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। संयुक्त संचालक कोष - लेखा व नोडल अधिकारी योगेन्द्र कुमार सक्सेना ने बताया कि अभ्यर्थी अपना व्यय लेखा 16 अगस्त तक कलेक्ट्रेट स्थित कक्ष क्र.-205 में व्यय रजिस्टर सहित जमा कर सकते हैं।

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