राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता का पालन करायें : बी.कार्तिकेयन

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में स्टेडिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न…

राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता का पालन करायें : बी.कार्तिकेयन

मुरैना। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बी.कार्तिकेयन ने कहा है कि नगरीय निकायों के निर्वाचन की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जा चुकी है। राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता का पालन करायें। यह बात उन्होंने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में स्टेडिंग कमेटी की बैठक में समस्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कही। इस अवसर पर अपर कलेक्टर नरोत्तम भार्गव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एलके पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राय सिंह नरवरिया, नगर निगम कमिश्नर संजीव कुमार जैन सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर बी.कार्तिकेयन ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकायों के चुनाव प्रथम चरण 6 जुलाई और द्वितीय चरण के रूप में 13 जुलाई को मतदान होगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम-निर्देशन पत्र 11 जून से प्रातः 10ः30 से अपरान्ह 3 बजे तक लिये जायेंगे। स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन 10ः30 बजे होगा। 

मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 11 जून को होगा। नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 जून शनिवार रहेगी। नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 20 जून को प्रातः 10ः30 बजे से होगी। नाम वापसी 22 जून को प्रातः 10ः30 से अपरान्ह 3 बजे तक होगी। इसके पश्चात् निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर प्रतीक चिन्हों का आवंटन कर दिया जायेगा। प्रथम चरण का मतदान अम्बाह, पोरसा में 6 जुलाई को और द्वितीय चरण का मतदान मुरैना, जौरा, कैलारस, सबलगढ़, झुण्डपुरा और बानमौर में 13 जुलाई को प्रातः 7 से सायं 5 बजे तक होगा। प्रथम चरण की मतगणना 17 जुलाई को और द्वितीय चरण की मतगणना 18 जुलाई को प्रातः 9 बजे से होगी। कलेक्टर ने बताया कि नगर पालिका निगम के महापौर पद हेतु निक्षेप राशि 20 हजार, नगर पालिका निगम के पार्षद पद हेतु 5 हजार रूपये, नगर पालिका परिषद के पार्षद पद हेतु 3 हजार रूपये, नगर परिषद के पार्षद पद हेतु 1 हजार रूपये जमा करनी होगी। 

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों के मामले में उपरोक्त निक्षेप राशि का आधा भाग जमा करना होगा। नाम-निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। शपथ पत्र में प्रत्येक अभ्यर्थी के आपराधिक प्रवत्ति आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक आर्हता की घोषणा होगी। रिटर्निंग आॅफीसर द्वारा जानकारी सूचना पटल पर चस्पा करनी होगी। नगरीय निकायों के निर्वाचन में मतदाताओं को नोटा का विकल्प उपलब्ध है। रिटर्निंग आॅफीसर के कक्ष में नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के दौरान तीन व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। नगर पालिक निगम में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले निर्वाचन व्यय की सीमा 15 लाख रूपये रहेगी। नगर पालिक निगम पार्षद पद हेतु 10 लाख से कम वाली नगर निगम में 3 लाख 75 हजार पार्षद व्यय कर सकेंगे। 

नगर पालिका परिषद में एक लाख से अधिक जनसंख्या पर 2.50 लाख, 50 हजार से 1 लाख तक जनसंख्या वाले 1.5 लाख, 50 हजार से कम जनसंख्या वाले 1 लाख रूपये व्यय कर सकेेंगे। नगर परिषद में निर्वाचन की अधिकतम सीमा 75 हजार रूपये रहेगी। अभ्यर्थी को व्यय की जानकारी एक माह के अंदर प्रस्तुत करनी होगी। कलेक्टर ने बताया कि जिले की 8 नगरीय निकायों में 161 वार्ड संख्या है, जिनमें 635 मतदान केन्द्र बनाये गये है। इन मतदान केन्द्रों पर 4 लाख 33 हजार 628 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करंेगे। जिसमें 2 लाख 31 हजार 78 पुरूष, 2 लाख 2 हजार 514 महिला एवं 36 अन्य मतदाता है। नगर पालिका पोरसा में 30 हजार 741, नगर पालिका अम्बाह में 35 हजार 258, नगर पालिक निगम मुरैना में 2 लाख 52 हजार 817, नगर पालिका सबलगढ़ में 30 हजार 90, नगर परिषद झुण्डपुरा में 7 हजार 804, नगर परिषद बानमौर में 27 हजार 346, नगर परिषद कैलारस में 19 हजार 458 और नगर परिषद जौरा में 30 हजार 114 मतदाता है। नगरीय निकायों के चुनाव ईव्हीएम द्वारा होंगे।

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