IPC की धारा 143, 109, 117 और बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत…
राज ठाकरे के खिलाफ दूसरा गैर जमानती वारंट जारी
गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीड की परली जिला कोर्ट ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ एक और गैर जमानती वारंट जारी किया है। राज ठाकरे के ख़िलाफ़ यह दूसरा नॉन बेलेबल वारंट है इसके पहले 6 अप्रैल को सांगली कोर्ट भी ठाकरे के खिलाफ वारंट जारी कर चुकी है।
यह नॉन बेलेबल वारंट साल 2008 के एक केस में जारी हुआ था, इसमें उनके खिलाफ IPC की धारा 143, 109, 117 और बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत केस दर्ज किया गया था। लाउडस्पीसकर विवाद मामले में महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार को अल्टीमेटम देने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है।
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