ग्रामीण परिवहन नीति पायलेट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन शीघ्र हो प्रारंभ : परिवहन आयुक्त

ग्रामीण अंचलों में सुगम एवं सस्ती लोक परिवहन सेवा उपलब्ध करने…

ग्रामीण परिवहन नीति पायलेट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन शीघ्र हो प्रारंभ : परिवहन आयुक्त

भोपाल । ग्रामीण अंचलों में सुगम एवं सस्ती लोक परिवहन सेवा उपलब्ध करने के लिये परिवहन विभाग द्वारा नवीन ग्रामीण परिवहन नीति २०२२ प्रस्तावित की गई है। इस ग्रामीण परिवहन नीति का पालेट के रूप में क्रियान्वयन किये जाने हेतु विदिशा जिले को चुना गया है। इस पायलेट के क्रियान्वयन के संबंध में परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश मुकेश जैन ने गत दिवस विदिशा में जिला प्रशासन , जन प्रतिनिधियों तथा बस संचालकों के साथ कलेक्टर कार्यालय के सभागार में एक बैठक की गई। बैठक में परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा ग्रामीण परिवहन नीति २०२२ (पायलेट प्रोजेक्ट विदिशा) को विस्तार से समझाया। उनके द्वारा बताया गया कि ग्रामीण अंचलों में सुगम एवं सस्ती लोक परिवहन सेवा उपलब्ध करने के लिये परिवहन विभाग द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश£ेषण संस्थान भोपाल के सहयोग से प्रदेश में नवीन ग्रामीण परिवहन नीति प्रस्तावित की गई है। 

प्रस्तावित नवीन ग्रामीण परिवहन नीति के तहत रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट (आरटीसी)मॉडल को ०१ मई २०२२ से आगामी ०६ माह तक पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा जिले में क्रियान्वित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिये गये हैं। इस पायलेट के सफल होने पर पूरे प्रदेश में रोल आउट किये जाने की योजना है। विदिशा जिले मं कुल ७६ ग्रामीण मार्गो को चिन्हित किया गया है जिनकी कुल लंबाई १५१३ किलोमीटर होती है। इन ग्रामीण मार्गो एवं इसके आस पास ५४६ ग्राम स्थित हैं जिनकी लगभग ४,७०,५२३ ग्रामीण जनसंख्या प्रस्तावित नीति से लाभान्वित होगी। प्रस्तावित ग्रामीण परिवहन नीति के तहत ग्रामीण मार्ग पर ७ प्लस १ से २० प्लस १ बैठक क्षमता के वाहनों के संचालन की अनुमति होगी तथा इन ग्रामीण परिवहन सेवा हेतु संचालित वाहनों पर मध्यप्रदेश मोटरवाहन कराधान अधिनियम १९९१ के तहत देय मासिक मोटरयान कर में पूर्णत: छूट दी जायेगी। 

ग्रामीण परिवहन सेवा के रूप में निरंतर ६ माह तक संचालित वाहनों के संचालकों द्वारा उक्त संचालन से अर्जित किये गये रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट (आरटीसी) के विरूद्ध निर्धारित मूल्यानुसार प्रोत्साहन राशि आगमाी छहाही में वाहन संचालक को प्रदाय की जायेगी। इस योजना के तहत वाहन के संचालन के लिये इच्छुक वाहन संचालक अपने वाहन जिसकी बैठक क्षमता ७ प्लस १ से २० प्लस १ है के वैध प्रपत्र होने पर जिला परिवहन कार्यालय में आकर अथवा परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर निर्धारित ७६ ग्रामीण मार्गो में से किसी एक मार्ग पर अथवा आपस से जुडे हुये एक से अधिक मार्गो पर वाहन संचालन हेतु परमिट प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं। 

बैठक में परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने यह भी कहा कि ग्रामीण परिवहन नीति के तहत वाहन संचालन हेतु आवश्यक परमिट प्राप्त करने के लिये आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल किया गया है तथा अवकाश के दिनों में भी आवेदन लिये जायेंगे। बैठक मं उपस्थित पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष टंडन द्वारा मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुक्रम में परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित इस योजना की सराहना करते हुये कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के भी नये अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। बैठक में उपस्थित वाहन संचालकों तथा पत्रकारों द्वारा पूछे गये सवालों के परिवहन आयुक्त जैन द्वारा जबाब दिये गये। सभी बस संचालकों द्वारा योजना को सफल बनाये जाने हेतु आश्वासन दिया गया। जिला कलेक्टर भार्गव द्वारा कहा गया कि विदिशा जिले को इस योजना के पायलेट के रूप मं चुना जाना हमारे लिये गर्व का विषय है तथा उनके द्वारा अंत में परिवहन आयुक्त तथा अन्य उपस्थित सदस्यों का बैठक में उपस्थित होने हेतु आभार प्रकट किया गया।

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