कोर्ट मोहर्रिर-पुलिस व न्यायालय के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है : SSP ग्वालियर

कार्य में गतिशीलता लाने के उपायों और समस्याओं पर की चर्चा…

कोर्ट मोहर्रिर-पुलिस न्यायालय के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है : एसएसपी ग्वालियर

 

ग्वालियर। पुलिस कंट्रोल रूम ग्वालियर सभागार में कोर्ट मोहर्रिर की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर अमित सांघी द्वारा बैठक ली गई। इस अवसर पर अति. पुलिस अधीक्षक शहर (पष्चिम) सत्येन्द्र सिंह तोमर, अति. पुलिस अधीक्षक शहर (पूर्व/अपराध) राजेष डण्डोतिया, अति. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जयराज कुबेर, जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित, अति. जिला अभियोजन अधिकारी अनिल मिश्रा, एडीपीओ अभिषेक मल्होत्रा, संतोष शर्मा एवं अभिषेक श्रोतिया, सीएसपी ग्वालियर नागेन्द्र सिंह के अलावा ग्वालियर जिले के विभिन्न न्यायालय में पदस्थ 56 कोर्ट मोहर्रिर उपस्थिति रहे।

बैठक में एसएसपी ग्वालियर द्वारा कोर्ट मोहर्रिर के कार्यों की समीक्षा सहित कार्य में गतिशीलता लाने के उपायों और समस्याओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर उन्होने कहा कि कोर्ट मोहर्रिर के कार्य की समीक्षा हेतु नियमित बैठक ली जानी चाहिए जिससे कोर्ट मोहर्रिर की कार्यप्रणाली में सुधार आयेगा और जिसके सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होंगे क्योंकि कोर्ट मोहर्रिर-पुलिस न्यायालय के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। बैठक में न्यायालय से जारी होने वाले संमस-वारंट के विलंब से थाने पहुंचने की बात एसएसपी ग्वालियर के संज्ञान में आने पर उन्होने जिला अभियोजन कार्यालय में एकल खिड़की स्थापित करने के निर्देष दिये।

स्थापित की जाने वाली एकल खिड़की पर समस्त न्यायालय से जारी होने वाले समंस-वारंट एकत्रित कर उन्हे संबंधित थानों को भिजवाया जाएगा। बैठक में एसएसपी ग्वालियर ने कोर्ट मोहर्रिरों को समस्त प्रपत्र प्रारूप उपलब्ध कराने के भी निर्देष संबंधित का दिये। कोर्ट मोहर्रिरों के अवकाष स्वीकृति संबंधी समस्या पर एसएसपी ग्वालियर ने कहा कि वह अपना अवकाष आवेदन पत्र अभियोजन अधिकारी से अग्रेषित करा कर व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित करें, उन्हे अनावष्यक अवकाष स्वीकृति हेतु कार्यालय में नहीं आना पड़े़गा।

बैठक में एसएसपी ग्वालियर ने कोर्ट मोहर्रिरों से उनके कार्य में रही समस्याओं को भी सुना और जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए साथ ही उन्होने कोर्ट मोहर्रिरों को काम में गुणवत्ता एवं गतिशीलता लाने के निर्देश दिए। कोर्ट मोहर्रिरों से निर्णय स्लिप के संबंध में जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि कोर्ट मोहर्रिर द्वारा निर्णय स्लिप नियमित रूप से संधारित नहीं की जा रही है, जिस पर उन्होने निर्देष दिये कि प्रत्येक प्रकरण में निर्णय स्लिप भरी जाना चाहिए तथा जिला अभियोजन कार्यालय में रजिस्टर संधारित किया जाकर निर्णय स्लिप की सूचना पुलिस अधीक्षक कार्यालय संबंधित थाने को दी जाए।

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