दो माह में निराकृत करें याचिकाककर्ता का आवेदन : HC

सरकारी कर्मचारी को नियुक्ति से 24 साल पर द्वितीय और 30 साल बाद तृतीय क्रमोन्नति का लाभ दें…

दो माह में निराकृत करें याचिकाककर्ता का आवेदन : HC

इंदौर। क्रमोन्नति और वेतनमान के लाभ की मांग करते हुए हाई कोर्ट में दायर एक याचिका का निराकरण करते हुए कोर्ट ने शासन से कहा कि शासकीय कर्मचारी को नियुक्ति दिनांक से 24 साल में द्वितीय और 30 साल में तीसरी क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए कोर्ट ने शासन से कहा है कि वह याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर दो माह में निर्णय ले और निर्णय लेते वक्त 26 अप्रैल 2007 को कोर्ट द्वारा एक याचिका में सुनाए फैसले और 26 जून 2018 को जारी परिपत्र को ध्यान में रखा जाए। याचिकाकर्ता सुरेशचंद्र बामनिया ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर क्रमोन्नति और वेतनमान का लाभ दिलाए जाने की गुहार लगाई थी।

याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी कर रही एडवोकेट अर्चना उपाध्याय ने बताया कि कोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए शासकीय कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ और 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय क्रमोन्नति का लाभ देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मप्र शासन द्वारा 26 जून 2018 को जारी परिपत्र के अनुसार सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग 60 दिवस में याचिकाकर्ता के आवेदन को निराकृत करें।

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