MP में अब अवकाश के दिनों में भी खुलेंगे पंजीयक कार्यालय

शनिवार-रविवार को भी करा सकेंगे रजिस्ट्री…

प्रदेश में अब अवकाश के दिनों में भी खुलेंगे पंजीयक कार्यालय

 

भोपाल। राजधानी सहित प्रदेश में अब 31 मार्च तक अवकाश के दिन भी प्रापर्टी की रजिस्ट्री हो सकेगी। इसके लिए सभी पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे। प्रदेश के जनसामान्य को दस्तावेजों के पंजीयन कार्य में अधिक सुविधा देने एवं शासन के राजस्व को दृष्टिगत रखते हुए पंजीयन महानिरीक्षक ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार 29 जनवरी से 31 मार्च तक की अवधि में समस्त सार्वजनिक अवकाश (प्रत्येक शनिवार एवं रविवार सहित) दिवसों (होली अवकाश एवं जिन जिलों में रंगपंचमी का स्थानीय अवकाश घोषित है, को छोड़कर) में समस्त जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक कार्यालय पंजीयन एवं अन्य शासकीय कार्य के लिए खुले रहेंगे।

पंजीयन महानिरीक्षक द्वारा सार्वजनिक अवकाश दिवसों में परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन को अपने परिक्षेत्र अंतर्गत समस्त पंजीयन कार्यालय खोला जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। एक तरफ कोरोना काल में जहां प्राइवेट सेक्टर में अधिकांश लोग वर्क फ्राम होम कर रहे हैं वहीं सरकारी कर्मचारियों को कार्यालयों में ही जाने की पाबंदी है। और तो और कुछ विभागों में तो पूर्व घोषित अवकाश भी केंसिल कर दिए गए हैं। आगामी दो माहों में ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्री कर अधिकतम राजस्व एकत्रित करने के लिए पंजीयन विभाग द्वारा यह कवायद की जा रही है।

इधर, निर्माण श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा तथा उनकी कार्यदशा में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के माध्यम से श्रमिकों का पंजीयन कर विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किये जाने के लिए शासन के सभी निर्माण विभागों निर्देश जारी किये गये हैं। इसके लिए भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों की सम्पूर्ण लागत के एक प्रतिशत उपकर की वसूली का प्रावधान किया गया है।

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