मोनू सटोरिया की अग्रिम जमानत का आवेदन खारिज

गिरफ्तारी के 25 दिन निकल जाने के बाद…

मोनू सटोरिया की अग्रिम जमानत का आवेदन खारिज

 

ग्वालियर। एकादश अपर सत्र न्यायाधीश आरके जैन ने सट्टोरिया मोनू गुप्ता उर्फ रीतेश गुप्ता की अग्रिम जमानत का आवेदन खारिज कर दिया गया है। रीतेश गुप्ता उर्फ मोनू गुप्ता सटोरिया की अग्रिम जमानत के संबंध में एडवोकेट एएस तोमर ने न्यायालय में पैरवी की है कि आशीष गुप्ता उर्फ आशु गुप्ता को पुलिस ने 4 जनवरी को गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तारी के 25 दिन निकल जाने के बाद भी मोनू गुप्ता के खिलाफ कोई भी तथ्य सामने नहीं आये है। मोनू गुप्ता का नाम षडयंत्र तरीके से जोड़ा गया है। फरियादी व्यापारियों की ओर से शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र शर्मा, क्रांतिप्रसाद मिलिन्द, कमल मंगल और एडवोकेट अवधेश तोमर आदि ने मोनू गुप्ता की जमानत के आवेदन का विरोध किया। अभिभावकों का तर्क था कि रीतेश गुप्ता उर्फ मोनू गुप्ता सट्टोरिया के भाई अभिषेक गुप्ता के साथ आशीष गुप्ता ने क्रिकेट का सट्टा खेलकर 25 करोड़ गवां दिये है।

इतनी बड़ी रकम आरटीजीएस और हवाला के माध्यम से पहुंचाई गयी। ऐसे में रीतेश गुप्ता उर्फ मोनू गुप्ता सटोरिया की जमानत नहीं दी सकती है। अभिभाषक अवधेश तोमर ने यह भी कहा हैकि मोनू का धंधा और व्यापार नहीं है फिर भी 13 कंपनियों का संचालन कर रहा है। इन कंपनियों के माध्यम से 3000 करोड़ रूपये एम्पायर खड़ा कर लिया है।

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