जिले में अब बिना मास्क घूमने पर होगा जुर्माना

कोरोना के संकट को देखते हुए कलेक्टर ने दिये निर्देश…

जिले में अब बिना मास्क घूमने पर होगा जुर्माना

ग्वालियर। कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए आमजन सावधानीपूर्वक रहें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग अनिवार्यत: करें। सुरक्षित दूरी बनाए रखें। जिन लोगों ने भी कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण नहीं कराया है, वह टीकाकरण अवश्य करा लें। कलेक्टर ने मंगलवार की शाम कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में कोविड-19 के संबंध में बैठक लेकर यह बात कही। उन्होंने कहा है कि हम सबको कोविड-19 की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए सभी प्रबंधन के कार्य युद्घ स्तर पर प्रारंभ करना होंगे। 

कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रथम व द्वितीय लहर में जिस प्रकार अधिकारियों ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया था, वे सभी अधिकारी तैयार रहें। इंसीडेंट कमांडर, प्रभारी अधिकारी, सहायक इंसीडेंट कमांडर की नियुक्ति आदेश शीघ्र प्रसारित किए जाएंगे। साथ ही कंट्रोल कमांड सेंटर भी पूर्व की तरह अपना कार्य प्रारंभ करेगा। वीडियो कालिंग के माध्यम से भी स्वास्थ्य सलाह देने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। बिना मास्क वालों के जुर्माने होंगे और खुली जेल भेजा जाएगा।

यह होगा अनिवार्य -

  • कलेक्टर के निर्देश हैं कि जिले के समस्त शासकीय, अर्द्घशासकीय और निजी संस्थाओं को भी कहा है कि वे अपने यहां कार्यरत समस्त स्टाफ को मास्क पहनना अनिवार्य करें।
  • सभी कार्यालय प्रमुख यह भी सुनिश्चित करें कि उनके यहां कार्यरत समस्त स्टाफ को कोरोना के दोनों टीके लग गए हैं। प्रशासन द्वारा गठित दल आकस्मिक रूप से निरीक्षण करेगा। निरीक्षण के दौरान अगर कोई भी कर्मचारी टीकाकरण से वंचित पाया गया तो संबंधित कार्यालय के विरूद्घ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
  • शहर में बिना मास्क के घूमने वालों के विरूद्घ चालान की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिना मास्क के घूमते पाए जाने पर खुली जेल में भी भेजा जाएगा।
  • सीएमएचओ को निर्देश दिए गए हैं कि नर्सिंग कालेज, प्राइवेट अस्पताल तथा शासकीय अस्पतालों में साढ़े छह हजार आक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही ऑक्सीजन, आवश्यक दवाओं की व्यवस्था भी समय रहते पूरी कर लें।
  • स्कूल, कालेज भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हों और वहां पर भी सुरक्षित शारीरिक दूरी तथा मास्क अनिवार्य किया जाए। इसके साथ ही एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर बाहर से आने वाले सभी लोगों की जांच हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए।

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