मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग ने घोषित की राज्य सेवा परीक्षा 2021

27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के अनुसार ही रिक्तियां घोषित…

मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग ने घोषित की राज्य सेवा परीक्षा 2021

इंदौर। मप्र लोकसेवा आयोग (एमपी पीएससी) ने राज्य सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 की घोषणा बुधवार रात कर दी। प्रारंभिक तौर पर राज्य सेवा में कुल 283 पद और राज्य वन सेवा में कुल 63 पद घोषित किए गए हैं। राज्यसेवा के अंतर्गत घोषित पदों में से 89 पद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित रखे गए हैं। जारी रिक्तियों के अनुसार 30 प्रतिशत से ज्यादा पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए हैं। यानी राज्यसेवा परीक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ ओबीसी को मिल रहा है। पीएससी ने साफ कर दिया है कि आरक्षण निर्धारित करना उसका काम नहीं है। शासन जिस अनुपात में पदों का ब्यौरा आयोग तक भेजता है उसी के अनुसार चयन प्रक्रिया की घोषणा की गई। 

24 अप्रैल 2022 को दो चरणों में परीक्षा होगी। ओबीसी आरक्षण पर बीते दौर से जारी कानूनी विवाद के चलते राज्यसेवा परीक्षा 2019 और राज्यसेवा परीक्षा 2020 के परिणाम लंबे समय से अटके हैं।पीएससी पर राज्य सेवा 2021 जल्द घोषित करने का दबाव था। दरअसल, राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा की घोषणा नहीं होती तो यह वर्ष जीरो ईयर हो जाता। नए सिरे से पदों का ब्यौरा विभागों से बुलाना पड़ता और पदों के जोड़ घटाव के साथ अगले वर्ष ही राज्यसेवा 2022 घोषित हो पाती। इससे अभ्यर्थियों का नुकसान होता। उनके लिए अधिकतम आयु की गणना एक साल आगे से होती और कई उम्मीदवार प्रतियोगिता से बाहर हो जाते।

महत्वपूर्ण तारीखें -

  • 24 अप्रैल 2022 को आयोजित होगी राज्य सेवा व वन सेवा परीक्षा।
  • 10 जनवरी 2022 से 9 फरवरी तक आनलाइन जमा किए जा सकेंगे परीक्षा के आवेदन।

राज्यसेवा परीक्षा 2021 के तहत घोषित कुल 283 पदों में 27 पद डिप्टी कलेक्टर के हैं। इनमें 7 पद ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह डीएसपी के 15 पद जारी किए गए हैं। इनमें से 4 ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। नायब तहसीलदार के 43 पद हैं इनमें से 12 पद ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। पीएससी के अनुसार रिक्तियों की संख्या आगे संशोधित हो सकती है। इस लिहाज से उम्मीद की जा रही है कि पदों की संख्या में अभी और भी इजाफा होगा। मप्र लोक सेवा आयोग का कार्य चयन प्रक्रिया आयोजित करना और योग्य उम्मीदवारों का चयन करना है। आरक्षण व पदों को लेकर आयोग निर्णय नहीं लेता। जो रिक्तियां संबंधित विभागों की ओर से प्रेषित की गईं, आयोग ने उसी के अनुसार परीक्षा का विज्ञापन जारी किया - रवींद्र पंचभाई, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, पीएससी

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