Income Tax से Link नहीं होगा Garbage Tax : ऊर्जा मंत्री

छूट के साथ संपत्तिकर जमा करने की तिथि भी बढ़ी…

संपत्तिकर से लिंक नहीं होगा गार्बेज शुल्क : ऊर्जा मंत्री

ग्वालियर। नगर निगम की ओर से शहर की जनता पर लगाये गये कचरा शुल्क( गार्बेज) को लेकर व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। शुल्क को नगर निगम प्रशासन ने संपत्तिकर के साथ जोड़ दिया है। इससे नाराज चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने रविवार को प्रदेश के ऊर्जा प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद विवेक शेजवलकर तथा भाजपा के जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी के साथ बैठक कर ज्ञापन दिया। 

व्यापारियों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि नगर निगम प्रशासन ने कचरा शुल्क लगाया था तभी व्यापारियों ने आपत्ति जताई थी। आपत्ति पर मंत्री श्री तोमर ने निर्णय को स्थगित करने तथा शुल्क निर्धारित करने समिति बनाने का निर्देश दिया था। लेकिन निगम प्रशासन ने कर को फिर से थोप दिया है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के मानसेवी सचिव प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि कर की दर तय होना चाहिए और इसे एच्छिक किया जाना चाहिए। 

चेंबर के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के बाद मंत्री श्री ने आयुक्त नगरीय प्रशासन मप्र निकुंज श्रीवास्तव से फोन पर चर्चा कर व्यापारियों की आपत्ति से अवगत कराया। आयुक्त ने मंत्री तोमर व सांसद शेजवलकर के निर्देश का पालन कर इस मामले में समिति गठित करने का निर्णय लिया और फिलहाल यह शुल्क एच्छिक करने की बात कही। मंत्री तोमर ने व्यापारियों को निर्णय से अवगत कराया। 

दूसरा मामला  6% छूट के साथ संपत्तिकर जमा करने की तिथि को 30 सितंबर तक किये जाने का था। ऊर्जा मंत्री तोमर ने व्यापारियों की यह मांग भी मान ली। इस अवसर पर चेंबर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त अध्यक्ष प्रशांत गंगवाल, मानसेवी सचिव डॉ प्रवीण अग्रवाल, कोषाध्यक्ष वसन्त अग्रवाल, अंकुर अग्रवाल, डॉ विनोद जैन, आशीष अग्रवाल, भूपेंद्र जैन, सुनील अग्रवाल, गौरव जैन, सुनील बंसल, राजीव वैश्य, राजीव मिश्रा, संजय अग्रवाल, संदीप बंसल आदि उपस्तिथ थे।

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