REMDESIVIR की कालाबाजारी करने वाले Max Care Hospital संचालक सहित तीन पर कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक व जिलाधीश के निर्देश पर…

Remdesivir की कालाबाजारी करने वाले हॉस्पीटल संचालक सहित 3 पर कार्यवाही

ग्वालियर। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर व जिलाधीश ग्वालियर के निर्देश पर ग्वालियर पुलिस व प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी के चलते जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान की जा रही कार्यवाहियो के तहत ग्वालियर क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा विगत दिनों मैक्स केयर हॉस्पिटल संचालक को उसके साथियों सहित रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार व्यक्तियों से पुलिस द्वारा की गई प्राथमिक पूछताछ मे यह तथ्य सामने आये कि गिरफ्तार व्यक्तियों में से एक व्यक्ति 12वीं पास होकर मैक्स हॉस्पिटल का संचालन करता था, दूसरा व्यक्ति मैक्स हॉस्पिटल में 12वीं पास होकर डॉक्टर के हेल्पर का कार्य करता था तथा तीसरा व्यक्ति उक्त हॉस्पिटल में मेडिकल का संचालन करता था। 

थाना क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार व्यक्तियों के विरूद्ध में धारा 269, 270 भादवि, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 53, 57 महामारी अधिनियम(1897) की धारा 3, आवश्यक वस्तू अधिनियम(1955) की धारा 3,7 म.प्र. ड्रग कंट्रोल एक्ट(1949) की धारा 5/13 का प्रकरण पंजीबद्ध किया। आरोपियों द्वारा इस भीषण महामारी एवं संक्रमण के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने कृत्य किया है जिसकी सूचना से आमजन प्रशासनिक व्यवस्था के विरूद्ध रोष उत्पन्न होता है एवं लोक शांति को खतरा होता है इनके द्वारा हॉस्पिटलों में उपलब्ध कराये गये रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि मरणासन्न स्थिति में मरीज है उसे न लगाते हुए अपने फायदे के लिये उसे बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा गया है।

जिससे एक ओर मरीज की जान को खतरा उत्पन्न होता है आरोपी के इस कृत्य से जनमानस पर काफी असर पड़ता है इसका स्वछंद रहना जनता के हित में नही होने से आरोपियों (1) रवि रजक पुत्र कुंदन सिंह रजक उम्र 31 साल नि. गली न. 05 नाका चंद्रवदनी नहर वाली माता के पास थाना झांसीरोड ग्वा। (2) सोनू (माथुर) जाटव उर्फ गोलू पुत्र हीरालाल माथुर उम्र 27 साल नि. मिर्जापुर घासमण्डी 60/1 थाना ग्वालियर (3) मोहसिन पुत्र अनवर खान उम्र 23 साल नि. इंद्र कॉलोनी विनय नगर सेक्टर 4 थाना बहोडापुर के विरूद्ध राष्टीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अंर्तगत कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को प्रतिवेदन भेजा गया। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के प्रतिवेदन पर जिलाधीश ग्वालियर द्वारा उक्त आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अंर्तगत निरोध आदेश जारी किया गया। पुलिस व प्रशासन द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध भविष्य में भी इस प्रकार की कार्यवाहियां की जाती रहेगी।

Comments