शहर के बहुमंजिला भवनों में अग्नि सुरक्षा के लिए जांच करेगा निगम अमला

नगर निगम सीमा अंतर्गत अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु…

शहर के बहुमंजिला भवनों में अग्नि सुरक्षा के लिए जांच करेगा निगम अमला

ग्वालियर। नगर निगम सीमा अंतर्गत अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए शहर में स्थित निजी व शासकीय बहुमंजिला भवन में अग्नि सुरक्षा के लिए जो भी इंतजाम किए हैं, उनकी आॅडिट नगर निगम की फायर बिग्रेड शाखा से कराएं, अन्यथा किसी भी घटना-दुर्घटना की स्थिति बनने पर संबंधित पर प्रकरण दर्ज किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा के आदेशानुसार शहर में स्थित किसी भी प्रकार की वाणिज्यक एवं निजी गतिविधि वाली बिल्डिंग, आॅफिसेज, हाॅस्पीटल, नर्सिंग होम, उत्पादन भवन, शिक्षण भवन, भण्डारण तथा गोदाम आदि में अग्नि दुर्घटनाओं की रोकधाम के लिए जांच निरीक्षण दल बनाया गया है, जो शहर की विभिन्न मल्टियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर जांच करेगें। 

निगमायुक्त द्वारा अग्निशमन इंजीनियर डाॅ. अतिबल सिंह यादव, उमंग प्रधान एवं विवेक दीक्षित तथा पर्यवेक्षक कोमल सिंह बरेलिया एवं आशिक खां का दल गठित किया है। निगमायुक्त श्री वर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार जांच दल द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर जांच की जाएगी। जिसमें शहर में स्थित बिल्डिंग, आॅफिसेज, हाॅस्पीटल, नर्सिंग होम, उप्पादन यूनिट, परक्षण केन्द्र, शिक्षण संस्थान, भण्डारण एवं गोदामों की छत पर या बेसमेंट में खाना बनाने की अनुमति नही होगी, छतों पर ज्वलनशील पदार्थों के भण्डारण की अनुमति नही दी जायेगी, एक आर पी का उपयोग करके छत या छज्जे के उपर अस्थाई छत अथवा किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ की अनुमति नही दी जायेगी। निर्माण की ज्वलनशील सामग्री जैसे लकडी के पैनलिंग, फोम पैनलिंग, कालीन आदि का उपयोग मार्ग गलियारों या सीढियों में नही किया जायेगा, गैस बैंक यदि कोई हो राष्ट्रीय भवन कोड (एनबीसी) में निर्धारित मानकों के अनुरूप स्थापित किया जायेगा। 

इसके साथ ही मुख्य विद्युत पैनल जैसे एचटी, एलटी, एवं सभी प्रकार की हाईराईज बिल्डिंग किसी भी प्रकार की वाणिज्यक गतिविधि वाली बिल्डिंग आॅफिसेज, हाॅस्पीटल, नर्सिंग होम, उत्पादन, परीक्षण, शिक्षण, भण्डारण तथा गोदाम आदि के डीजी चेंजओकर और मैन सप्लाई पैनल केबिनेट क्लीन एजेंट गैस फायर सुप्रेशन सिस्टम से संरक्षित होना चाहिए। सभी मंजिल स्तर और सीढियों पर सभी मार्ग/गलियारों के धुंऐ के वेंटिलेशन के लिये प्राकृतिक या यांत्रिक व्यवस्था की जाए एवं प्रत्येक मंजिल स्तर पर सीढियों के प्रवेश द्वार पर एक घंटें से अग्नि प्रतिरोध रेटिंग वाले अग्निशमन दरवाजे उपलब्ध करायें जायें, जहां प्रत्येक मंजिल पर रहने वालों की संख्या 10 से अधिक हो।

Comments