रेत ने ली एक और बलि, आरोपियों के विरूद्ध 302, 307, 147, 148, 149 के तहत मामला दर्ज

मध्यप्रदेश की विधानसभा में गूँजा भिण्ड रेत का मामला…

रेत ने ली एक और बलि, आरोपियों के विरूद्ध 302, 307, 147, 148, 149 के तहत मामला दर्ज

भिण्ड। मध्यप्रदेश की विधानसभा में इस समय भिण्ड के रेत का मुद्दा खूब गूँज रहा है, और इधर मर्डर हो रहे हैं, मर्डर के माध्यम कुछ और नहीं बल्कि रेत है, वही रेत हमारे भिण्ड के नौजवानों की बलि निगल रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी पवन पुत्र गजेन्द्र सिंह गुर्जर उम्र 36 वर्ष निवासी गहेली अमायन ने लिखित शिकातयी आवेदन दिया जिसमें बताया कि मृतक, रॉकी गुर्जर अपने ट्रेक्टर में रेत भरकर ले जा रहा था, 

तभी आरोपीगणें में बलदेव राजपूत निवासी गहेरा अमायन, प्रदीप गुर्जर निवासी डांग छैकुरी मौ, विनोद मन्द्रासी पॉवर मेक कंपनी अमायन एवं शैलेन्द्र सिंह राजपूत निवासी अमायन तथा सात अज्ञात आरोपियों ने अमायन मोड़ पर रोक लिया एवं जिसकी सूचना मृतक के द्वारा मुझे दी गई कि तभी मैं एवं मेरा दोस्त समृद्ध तोमर मौके पर पहुँचे तो मैंने ट्रेक्टर रोकने का कारण पूछा भैया ट्रेक्टर क्यों रोका है, इसी बात पर आरोपीगणों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मृतक रॉकी गुर्जर को गोली लगने से ही घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। 

एवं साथ गये समृद्ध तोमर के दोनों पैरों में गोली लगने से बुरी तरह से घायल हो गया, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को लगी, पुलिस ने मौके पर पहुँचकर शव को पीएम हेतु जिला चिकित्सालय भिजवाया एवं घायल को इलाज हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया। घायल समृद्ध का इलाज जारी है। पुलिस ने फिलहाल सभी आरोपियों के विरूद्ध धारा 302, 307, 147, 148, 149 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ कर दी है।

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