10 अप्रैल को ग्वालियर हाईकोर्ट में लगेगी नेशनल लोक अदालत

अधिक से अधिक प्रकरणों का हो निराकरण…

10 अप्रैल को ग्वालियर हाईकोर्ट में लगेगी नेशनल लोक अदालत 

ग्वालियर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नईदिल्ली के निर्देशानुसार एवं माननीय न्यायमूर्ति शील नागू, प्रशासनिक न्यायाधिपति/को-चेयरमेन, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ग्वालियर के मार्गदर्शन में 10 अप्रैल 2021 शनिवार को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। 

नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण हो, इस संबंध में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार/सचिव विमल प्रकाश शुक्ला द्वारा हाईकोर्ट के संबंधित अधिकारियों को नेशनल लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों को चिन्हित कर समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। 

श्री शुक्ला द्वारा बताया गया है कि इस लोक अदालत में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत चैक बाउन्स प्रकरण, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटला क्लेम अपील, श्रम प्रकरण, विद्युत एवं जल बिल, वैवाहिक प्रकरण, भू-अधिग्रहण, सर्विस व सेवानिवृत्ति स्वत्व भुगतान संबंधी रिट पिटीशन, सिविल प्रकरण एवं राजस्व प्रकरण सहित अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जायेगा।

 लोक अदालत के माध्यम से निराकृत प्रकरणों में पक्षकार पूर्व में अदा की गई कोर्ट फीस वापस पाने का हकदार होगा। उक्त लोक अदालत में क्लेम के प्रकरणों का निराकरण हेतु उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के मीडिएशन हॉल में प्रीसिटिंग आयोजित की जा रही है। संबंधित कंपनियों के पक्षकार क्लेम संबंधी लंबित प्रकरणों पर चर्चा हेतु अधिवक्ता के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

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