जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन करेंगे : शिवराज

प्रदेश में बीते 24 घंटों में सामने आए रिकॉर्ड 837 कोरोना मरीज…
जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन करेंगे : शिवराज

भोपाल। मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटों में मध्य प्रदेश में कोरोना के रिकॉर्ड 837 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 22600 पहुंच गया है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की ओर से रविवार शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 6568 है। राज्य में अब तक 15311 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। बीते 24 घंटों में कुल 447 लोग कोरोना को हराकर अस्पतालों से डिस्चार्ज भी हुए। भोपाल में रविवार को रिकॉर्ड 155 संदिग्धों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। यह राजधानी में एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इधर, लगातार दूसरे रविवार को टोटल लॉकडाउन है। रात 10 बजे तक पूरी तरह कर्फ्यू रहेगा। जिले की सीमाओं में एक दिन के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जा चुके हैं। लॉकडाउन के आदेश जुलाई माह के प्रति रविवार को लागू रहेंगे। अब आज कोई भी संस्थान, दुकान और अन्य सेवा प्रदाता संस्थान नहीं खुल सकेंगे। कोई भी व्यक्ति सड़क पर नहीं निकल सकेगा। होम डिलीवरी और पार्सल सेवाएं भी पूरी तरह बंद रहेंगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी में संक्रमण दर करीब 10% होने पर चिंता जताई है। उन्होंने जरूरत पड़ने पर यहां लॉकडाउन लगाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ सोमवार से एक बार फिर दुकानें रात 8 बजे बंद हो जाएंगी। अभी यह रात 10 बजे तक खुल रही थीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी में संक्रमण दर करीब 10% होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भोपाल में सोमवार से अब रात 10 बजे के बजाय 8 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी। निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मप्र में प्रति दस लाख पर टेस्टिंग 7096 है, सीहोर में यह 1370 है। जरूरत समझ में हुई तो यहां लॉकडाउन लगा सकते हैं। भोपाल में शनिवार को 140 कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि रविवार सुबह 155 की रिपोर्ट पॉजिटव आई। यह एक दिन में मिले संक्रमितों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बीते 9 दिन में 998 संक्रमित मिले हैं। अनलॉक-2 के 1 से 10 जुलाई के बीच यह 4.35% थी, जो अब 10% तक पहुंच गई है। कलेक्टर लवानिया ने आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए सभी एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलेगा। 

यह आदेश सांची पार्लर, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, इमरजेंसी सेवाओं एवं संबंधित परिवहन एवं इंडस्ट्री के संचालन संबंधित गतिविधियां राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाईवे में व्यक्ति एवं वस्तु का आवागमन, परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग कार्य, व्यक्तियों के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से अपने गंतव्य स्थल तक आवागमन पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अन्य सब संस्थान दुकान, निजी कार्यालय, आदि बन्द रहेंगे। पहले से जारी आदेश अनुसार रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू शर्तों के अनुसार रहेगा। यह आदेश शव यात्रा पर प्रभावी नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराए और किसी भी व्यक्ति द्वारा धारा 144 आदेश का अवहेलना करने पर 188 अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही भी की जाए।

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