आज रात 8 बजे से 2 अगस्त तक टोटल लॉकडाउन

छतरपुर में भी 27 से 31 जुलाई तक रहेगा प्रतिबंध…
आज रात 8 बजे से 2 अगस्त तक टोटल लॉकडाउन

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के बाद अब कटनी में रविवार (24 जुलाई ) रात 8 बजे से 2 अगस्त की सुबह 5 बजे तक टोटल लॉकडाउन लागू रहेगा। जिला प्रशासन ने यह निर्णय कटनी में कोविड संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को कम करने के लिए लिया है। निजी बसें, टैक्सी, ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही प्रदेश के छतरपुर जिले में भी 27 से 31 तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। कटनी जिला प्रशासन ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान केवल अत्यावश्यक सेवाओं (दवा और दूध) से जुड़ी दुकानें और अस्पताल खुले रहेंगे। जबकि बाजार बंद रहेगा। लेकिन, राजस्व जुटाने वाले सरकारी दफ्तर और इमरजेंसी सर्विसेस, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दफ्तर खुले रहेंगे। कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने रविवार से शुरू हो रहे लॉकडाउन की एडवाइजरी जारी कर दी। इस आदेश में फल, सब्जी और किराना सप्लाई की व्यवस्था को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। 

ऑटो, टैक्सी, बसें नहीं चलेंगी, धार्मिक आयोजन भी नहीं होंगे, बाजार, बैंक, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तंरा, शापिंग मॉल, सिनेप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सभी प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। परिवहन सेवाएं टैक्सी, प्राइवेट बसें, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा आदि का संचालन नहीं होगा। सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन समारोह एवं बड़े कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा। सामान्य स्थिति में जिले के बाहर किसी भी व्यक्ति का जाना और आना प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकना, शराब पीना, पान, गुटखा खाते पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। दूध, वेंडर और न्यूज पेपर हॉकर अखबार बांट सकेंगे। 

नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर व्यक्ति और माल ढुलाई में लगे ट्रकों का संचालन जारी रहेगा। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी दफ्तर खुले रहेंगे। सांची पार्लर पर खाद्य पदार्थों की बिक्री होगी। दूध, दवा की दुकानें खुली रहेंगी। आम आदमी को घर के नजदीक की दूध और दवा दुकान तक पैदल अथवा गाड़ी से अकेले जाने की अनुमति रहेगी। नगर निगम बेघर और बेसहारा लोगों को खाना बांटेगा। छतरपुर, नौगांव, महाराजपुर, गढ़ीमलहरा और लवकुशनगर की नगरपालिका सीमाओं में 27 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान दूध की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक, फल-सब्जी और किराने की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप और मेडिकल की दुकानें 24 घंटे खोली जा सकेंगी।

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