NDMA ने 31 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन

कोरोना से निपटने के लिए…
NDMA ने 31 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन 


पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 के ऐलान के बाद गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है. लॉकडाउन 4.0 में घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है. हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी. मेट्रो-सिनेमा हाल पर पाबंदी रहेगी. इसके अलावा स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे. 

सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे और ईद भी इस बार लॉकडाउन में मनाई जाएगी. नई गाइडलाइन के मुताबिक, केंद्र ने कोरोना संक्रमित इलाकों के लिए 5 जोन तय करने का निर्देश दिया है. रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन राज्य सरकारें तय करेंगी. कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक चीजों की सप्लाई की अनुमति होगी.

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम बिना दर्शकों के साथ खोले जाएंगे. रेस्त्रा-मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी की अनुमति होगी. स्टैंड अलोन दुकान खोलने की भी अनुमति दी गई है. दुकान पर 5 लोग से ज्यादा काम नहीं कर सकेंगे. इंटर स्टेट बस सर्विस राज्य सरकारें स्थिति के मुताबिक शुरू कर सकती हैं.
लॉकडाउन 4.0 में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक छूट रहेगी. 10 साल से कम और 65 साल अधिक उम्र के लोगों का घर से निकलने पर रोक है. 

वहीं, शादी समारोह में 50 लोगों और अंतिम सरकार में शामिल होने के लिए 20 लोगों की अनुमति होगी. पान-गुटखा की दुकानें भी अब खुलेंगी. नई गाइडलाइन के मुताबिक, केंद्र ने कोरोना संक्रमित इलाकों के लिए 5 जोन तय करने का निर्देश दिया है. रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन राज्य सरकारें तय करेंगी. कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक चीजों की सप्लाई की अनुमति होगी.

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम बिना दर्शकों के साथ खोले जाएंगे. रेस्त्रा-मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी की अनुमति होगी. स्टैंड अलोन दुकान खोलने की भी अनुमति दी गई है. दुकान पर 5 लोग से ज्यादा काम नहीं कर सकेंगे. इंटर स्टेट बस सर्विस राज्य सरकारें स्थिति के मुताबिक शुरू कर सकती हैं.
लॉकडाउन 4.0 में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक छूट रहेगी. 10 साल से कम और 65 साल अधिक उम्र के लोगों का घर से निकलने पर रोक है.

लॉकडाउन-4 में क्या बंद रहेगा, क्या खुलेगा- जानिए -
  • लाॅकडाउन-4 में भी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स बंद रहेंगे।
  • स्टेडियम और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स खुल सकते हैं, पर दर्शक नहीं होंगे।
  • सभी तरह के आयोजनों पर 31 मई तक रोक रहेगी।
  • अंर्तराज्यीय बस सेवा राज्यों की समझ से शुरू हो सकती है।
  • राज्य के अंदर बस सेवा का फैसला राज्य सरकार करेगी।
  • घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ाने 31 मई तक बंद रहेंगी।
  • मेट्रो ट्रेन सेवा भी 31 मई तक बंद रहेगी।
  • स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान यानी सभी प्रकार के शिक्षण स्थान 31 मई तक बंद रहेंगे।
  • होटल-रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी की इजाजत।
  • प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकेंगें लोग, पर राज्य सरकार की सहमति से।
  • शादी-विवाह में परमीशन लेकर 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
  • किसी का निधन होने पर शव यात्रा में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
  • सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च एवं गुरुद्ववारे 31 मई तक बंद रहेंगे।पूजा-अर्चना पहले की तरह ही होती रहेगी।
  • बाजार एवं कौन सी दुकाने खुलेगी, राज्य सरकार निर्णय लेगी।
  • सैलून (नाई की दुकान) एवं हलवाई की दुकाने खुलने के बारे में निर्णय राज्य सरकारें लेंगी।

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