कंटेनमेंट एरिया में रहने वाले व्यक्ति नहीं खोल सकेंगे दुकान, प्रतिष्ठान : श्रीमती दास

कंटेनमेंट एरिया में नहीं होगी किसी प्रकार की आवाजाही…
कंटेनमेंट एरिया में रहने वाले व्यक्ति नहीं खोल सकेंगे दुकान, प्रतिष्ठान  : श्रीमती दास 

मुरैना। कलेक्टर प्रियंका दास ने शनिवार को निगम के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 23, 28, 32, 33 का औचक भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने कंटेनमेंट एरिया के लोंगो से स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोविड-19 के मरीज पाये जाने वाले क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। इन क्षेत्रों में निवासरत लोग कंटेनमेंट एरिया से किसी भी सूरत में बाहर नहीं निकलेंगे और न ही इस कंटेनमेंट एरिया से बाहर निकलकर अपनी दुकान, प्रतिष्ठान या अन्य कारोबार संचालित करंेगे। कंटेनमेंट एरिया से जो लोग अपनी दुकान, प्रतिष्ठान या अन्य कारोबार निकलकर संचालित करते है तो उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज होगी। 

उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट एरिया में सब्जी, फल एवं दूध का विक्रय नुक्कड़ पर ही होगा, न कि कंटेनमेंट एरिया के अंदर। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट एरिया के अंदर निवासरत लोग सब्जी, फल, दूध क्रय करने चाहते है तो उन्हें कंटेनमेंट एरिया के नुक्कड़ पर पहुंचकर यह सामग्री लेनी होगी। यह निर्देश उन्होंने शनिवार को वार्ड क्रमांक 23, 28, 32, 33 के औचक निरीक्षण के समय अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर एसडीएम मुरैना, सीएसपी सुधीर कुशवाह, नगर निगम कमिश्नर सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि कंटेनमेंट एरिया में पुलिस की पैट्राॅलिंग में सख्ती की जाये। 

कंटेनमेंट एरिया में पाॅजीटिव मरीज मिलने के बाद मरीज डिस्चार्ज होने के दिनांक से 21 दिन तक का पालन कराया जाना सुनिश्चत करें। कलेक्टर प्रियंका दास ने सर्वप्रथम वार्ड क्रमांक 23 लोहार गली, वार्ड क्रमांक 32 के अंतर्गत आॅवर ब्रिज काॅम्प्लेक्स में पहुंचकर संपूर्ण बाजार बंद कराया और नगर निगम को ड्राॅन कैमरा के माध्यम से कंटेनमेंट क्षेत्रों का कव्हरेज कर प्रतिदिन फिल्म बनाकर सीएसपी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। ड्राॅन कैमरे से इस प्रकार की फोटोग्राफी की जाये कि कंटेनमेंट एरिया के निवासरत व्यक्ति बाहर दुकान या प्रतिष्ठान चलाता है तो सवूत के आधार पर उसके खिलाफ एफ.आई.आर. हो सके। 

कलेक्टर ने वार्ड क्रमांक 28 की रमजान गली सुभाष नगर, वार्ड क्रमांक 33 के नाला नम्बर-2 के पिछले हिस्से का निरीक्षण किया। जहां पर निवासरत लोंगो से कलेक्टर ने स्वास्थ्य अमला, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि के बारे में पूछताछ की एवं निगम के द्वारा किये जा रहे सैनेटाइज होने की लोंगो से पुष्टि की। कलेक्टर ने कहा कि कंटेनमेंट एरिया में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, शासकीय कर्मचारियों के अलावा कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। शासकीय व्यक्ति भी कंटेनमेंट एरिया में जायेगा तो उसके लिये पुलिस के पास रजिस्टर रहेगा। जिसमें वह अपना, नाम, पद और किस कारण कंटेनमेंट एरिया में जा रहा है, ये सब कुछ लिखना होगा और वापसी के बाद रजिस्टर में हस्ताक्षर करना होगा। इसका लेखा जोखा पुलिस द्वारा संधारित किया जायेगा। कलेक्टर ने नगर निगम को सख्त निर्देश दिये कि कंटेनमेंट एरिया में विशेषकर माकिंग कराई जाये और शहर के अंदर सोशल डिस्टेंस का पालन करने की समझाईश बार-बार दी जाये।

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