जनप्रतिनिधियों की सहमति से सुबह 7 से सायं 6 बजे तक खुलेंगे बाजार : श्रीमती दास

शहर की अन्य गतिविधियां पहले की तरह होंगी संचालित...
जनप्रतिनिधियों की सहमति से सुबह 7 से सायं 6 बजे तक खुलेंगे बाजार : श्रीमती दास

मुरैना। केन्द्र व राज्य शासन की गाइडलाइन के अनुसार कलेक्टर  प्रियंका दास ने मुरैना जनप्रतिनिधियों की बैठक में सहमति लेकर बाजार आॅड-  ईवन पर नहीं कोरोना से पहले की तरह ही पुनः प्रातः 7 बजे से सांय 6 बजे तक खुलेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें होटल एवं माॅल अभी खोलने पर विचार नहीं किया गया है। यह बात कलेक्टर प्रियंका दास ने बुधवार को जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में जनप्रतिनिधियों से कही। इस अवसर पर महापौर अशोक अर्गल, सबलगढ़ विधायक बैजनाथ सिंह कुशवाह, भाजपा जिलाध्यक्ष योगेशपाल गुप्ता, पूर्व विधायक रघुराज कंषाना, सूबेदार सिंह रजौधा, गिर्राज डण्डोतिया, शिवमंगल सिंह तोमर, बलवीर डण्डोतिया, पुलिस अधीक्षक डाॅ असित यादव सहित अन्य दलों के पदाधिकारी राजेन्द्र मरैया, देवेश शर्मा, मुख्य कार्यपालन जिलाधिकारी पंचायत तरूण भटनागर, अपर कलेक्टर एसके मिश्रा, संयुक्त कलेक्टर एलके पाण्डेय अन्य जिलाधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर  प्रियंका दास ने कहा कि हमें करना के संक्रमण कहर हाल में रकना है। यह हमारी पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही हमें आर्थिक गतिविधिय भी सुचारू रूप से संचालित करना है। अतः मुरैना लाॅकडाउन-4.0 की गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन करना होगा। यदि जिले की परिस्थिति के अनुरूप क¨ई विशेष छूट अथवा प्रतिबंध की आवश्यकता ह¨ त¨ अपने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से चर्चा कर सभी की सहमति से बाजार खोलने का निर्णय लिया जायेगा। जिसमें बाजार के फास्ट फूड, रेस्टोरेन्ट, भोजनालय, मिठाई की दुकानें खुलेंगी। इनसे पैकिंग कराई जा सकेगी, बैठक दुकान में खाने की अनुमति नहीं होगी। 

उन्होंने कहा कि नाई, ब्यूटीपार्लर की दुकानें शासन की गाइडलाइन अनुसार खोलेंगी किन्तु सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। कलेक्टर ने 21 मई से प्रातः 7 बजे से सांय 6 बजे तक बाजार खोलने की बात कही। खोले जायेंगे, बाजार खुलने के बाद दुकानदार और ग्राहक को शासन की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य रहेगा। इसके लिये नगर निगम द्वारा वार्डों में नियमित माइकिंग वाहन से करानी होगी। इसके अलावा पुलिस को जो जिम्मेदारी जहां की दी गई वह बराबर उसी तर्ज पर डयूटी करते रहेंगे। दुकानदार एवं ग्राहक सोशल डिस्टेसिंग का उल्लंघन करते है तो यह प्रयोग 7 दिन तक देखा जायेगा।

अगर नियमों का उल्लंघन हुआ या कोरोना के मरीजों की संख्या तीव्र गति से बढ़ती है तो बाजार को पुनः आॅड ईवन की तर्ज पर खोला जायेगा। इस प्रकार की निर्णय स्वतः निरस्त मानें जावेंगे। कलेक्टर प्रियंका दास ने कहा कि भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा अब कोरोना वायरस के जिलेे रेड जोन एवं ग्रीन से ही जाने जायेंगे। रेड जोन में जाने के लिये व्यक्ति को अनुमति के साथ-साथ ई-पास लेना होगा, जबकि ग्रीन जोन में भी व्यक्ति बिना अनुमति के नहीं जा सकंेंगे। फैक्ट्री मालिक मजदूरों की अनुमति लेता है तो फैक्ट्री में मजदूरों को बिना अनुमति पर आने की अनुमति रहेगी। 

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