3 तरीकों से करें अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019

3 तरीकों से करें अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक

 

पैन-आधार लिंकिंग की अनिवार्यता को देखते हुए इनकम टैक्स विभाग की ओर से हाल ही में मैसेज जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि 'बेहतर भविष्य को बनाने के लिए और इनकम टैक्स सेवाओं का लाभ लेने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया को 31 दिसंबर 2019 के पहले पूरा करें।

आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम समयसीमा 31 दिसंबर 2019 दी गई है। ऐसे में आवेदकों के लिए अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए एक हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है। पैन कार्ड को आधार से लिंक ना किए जाने पर इनकम टैक्स जमा नहीं हो सकेगा। ऐसे में पैन कार्ड का कोई उपयोग नहीं रह जाएगा।

अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए तीन तरीकों का इस्तेमाल किया सकता है। ऑनलाइन सुविधा के साथ ही ऑफ लाइन प्रक्रिया भी शामिल है।

Online करें लिंक
PAN सेवा प्रदाता की वेबसाइट (www.tin-nsdl.com or www.utiitsl.com) पर जाएं। यहां दिए गए विकल्प 'Link Aadhaar to PAN' पर क्लिक करें जो सीधे इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर ले जाएगा। इसके अलावा सीधे इनकम टैक्स विभाग की e-filing Website (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाकर भी पैन को आधार से लिंक किया जा सकता है।

आवेदन भर कर सकते हैं लिंक
जो आवेदक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, वे सभी एक पेज के आवेदन फॉर्म को भरकर तय किए गए शुल्क से साथ PAN सेंटर में जमा करा सकते हैं। इस आवेदन फॉर्म के साथ PAN कार्ड, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाना अनिवार्य रहेगा।

SMS के जरिये भी कर सकते हैं प्रक्रिया
पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया SMS की मदद से भी की जा सकती है। आवेदक 567678 या 56161 पर अपने रजिस्टर्ड नंबर से मैसेज कर सकते हैं। इसे UIDPAN <12 Digit Aadhaar Number> <10 Digit PAN> इस फॉर्मेट में भेजना होगा।

उदाहरण के लिए, UIDPAN 123456789000 EPOPE1234E
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया करते वक्त यह ध्यान रखना जरूरी है कि दोनों दस्तावेजों में नाम, जन्म तारीख और लिंग में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर अंतर रहेगा तो पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हो सकेगा।

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