जिला प्रशासन द्वारा 27 स्कूलों की जांच शिक्षा विभाग के संयुक्त दलों द्वारा कराई गई ...
बुक एवं यूनिफॉर्म की जानकारी सूचना पटल पर न देने पर विभिन्न निजि स्कूलों पर हुई कार्यवाही !
ग्वालियर। मध्यप्रदेश शासन एवं जिला प्रशासन के नवाचार के रूप में शिल्प बाजार में संचालित पुस्तक मेला अन्तर्गत विभिन्न अभिभावकों की शिकायत के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा 27 विद्यालयों की जांच स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त दलों द्वारा कराई गई।
कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान के निर्देश पर जांच के दौरान यह पाया गया कि कुछ विद्यालयों द्वारा मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के नियम 2020 के नियम 6 (1) एवं कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला ग्वालियर द्वारा धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक -रीडर-एडीएम/2026/193 ग्वालियर दिनांक 09.03.2026 का उल्लघंन किया गया है, एवं पुस्तक विक्रेताओं तथा यूनीफार्म विक्रेताओं की सूची विद्यालय के सूचना पटल एवं विद्यालयीन बेवसाईड पर प्रदर्शित नही की गई है। जांचदलों के प्रतिवेदन के आधार पर अशा. जी.डी.गोयंनका स्कूल, भारतीयम विद्या निकेतन, मॉर्निंग स्टार स्कूल, प्रगति विद्यापीठ, किडीज कार्नर स्कूल, मानवेन्द्र ग्लोवल स्कूल, आदित्य वर्ल्ड स्कूल, नं.-1 एयर फोर्स स्कूल, नारायण ई-टेक्नो स्कूल एवं जयपुरिया स्कूल को नोटिस जारी किये गये है।


0 Comments