31 मार्च तक संपत्ति कर जमा करें और पाएं दोहरा लाभ ...
31 मार्च तक सम्पत्तिकर एवं जलकर में 50 % छूट एवं 100 प्रतिशत अधिभार माफी का सुनहरा अवसर !
ग्वालियर। शहर के सम्पत्तिकर दाताओं को मध्यप्रदेश नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा 31 मार्च 2026 तक सम्पत्ति कर जमा करने वाले करदाताओं को दोहरा लाभ प्रदान किया जा रहा है। जिसमें शासन के नियमानुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के सम्पत्तिकर की राशि पर 50 प्रतिशत छूट का लाभ तथा शासन के निर्देशानुसार ही नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया सम्पत्तिकर एवं जलकर में अधिभार (पेनल्टी) पर नियमानुसार 100 प्रतिशत तक छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा।
नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार इस विशेष सुविधा के अंतर्गत नागरिकों को चालू वित्तीय वर्ष का संपत्ति कर समय से जमा करने पर कर राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही, बकाया संपत्तिकर एवं जलकर पर लगने वाले अधिभार (पेनल्टी/ब्याज) में 100 प्रतिशत तक की छूट भी दी जा रही है, जो कि नेशनल लोक अदालत की तर्ज पर लागू की गई है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को 31 मार्च 2026 से पूर्व अपना संपूर्ण बकाया संपत्तिकर एवं जलकर जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के पश्चात यह छूट समाप्त हो जाएगी तथा करदाताओं को पेनल्टी सहित अधिक राशि का भुगतान करना पड़ेगा। नागरिक अपने कर का भुगतान नगर निगम के संबंधित वार्ड कार्यालय, निगम मुख्यालय (सिटी सेंटर) पर जाकर अथवा ऑनलाइन मदंहंतचंसपांण्उचण्हवअण्पद पर लोगिंन के माध्यम से घर बैठे भी कर सकते हैं।
नगर निगम ने सभी शहरवासियों से अपील की है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाते हुए शीघ्र अपना बकाया कर जमा करें और शहर के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। समय पर कर भुगतान करें, छूट का लाभ लें और ग्वालियर के विकास में भागीदार बनें।
सम्पत्तिकर एवं जलकर के अधिभार (पेनल्टी) में इस प्रकार मिलेगा छूट का लाभ
सम्पत्तिकर की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। ऐसे प्रकरण जिनमें 50 हजार से 1 लाख तक की राशि बकाया है, उनके अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट एवं 1 मार्च लाख रुपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
इसके साथ ही जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिन पर कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। ऐसे प्रकरण जिनमें 10 हजार से 50 हजार तक की राशि बकाया है, उनके अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट एवं 50 हजार रुपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।


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