G NEWS 24 : नेशनल लोक अदालत आज !

सम्पत्तिकर एवं जलकर में लें शत प्रतिशत तक अधिभार में छूट का लाभ...

नेशनल लोक अदालत आज !

ग्वालियर। सम्पत्तिकर एवं जलकर के लंबित प्रकरणों में वसूली के लिए एवं प्रकरणों के निराकरण के लिए 13 दिसंबर 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। निगमायुक्त संघ प्रिय ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नेशनल लोक अदालत में सभी को बिल तमिल हो और 10 करोड रुपए की वसूली हो यह संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें। 

निगम आयुक्त संघ प्रिय ने बताया कि माननीय सदस्य सचिव मप्र राज्य-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं जिला न्यायालय ग्वालियर के आदेशानुसार लोक आदलत का आयोजन नगर निगम के समस्त क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 1 लगायत 25 एवं जिला न्यायालय परिसर में किया जाएगा। 

अपर आयुक्त मुनीश सिंह सिकरवार ने जानकारी देते हुये बताया कि निगमायुक्त संघ प्रिय के निर्देशन में शहर के नागरिकों के सम्पत्तिकर के लंबित वसूली प्रकरणों के निराकरण के लिए आयोजित लोक अदालत में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। ऐसे प्रकरण जिनमें 50 हजार से 1 लाख तक की राशि बकाया है, उनके अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट एवं 1 लाख रुपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। 

इसके साथ ही जल उपभोक्ता प्रभार-जलकर के ऐसे प्रकरण जिन पर कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। ऐसे प्रकरण जिनमें 10 हजार से 50 हजार तक की राशि बकाया है, उनके अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट एवं 50 हजार रुपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट केवल एक बार में ही दी जाएगी।

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