G News 24 : अब गणना पत्रक 11 दिसम्बर तक भरे जाएंगे, 14 फरवरी 26 को होगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन !

 भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) संशोधित कार्यक्रम किया जारी...

अब गणना पत्रक 11 दिसम्बर तक भरे जाएंगे, 14 फरवरी 26 को होगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन !

ग्वालियर। प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की भारत निर्वाचन आयोग ने समय सीमा बढ़ा दी है। इस संबंध में आयोग ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र श्री संजीव कुमार झा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 30 नवंबर को संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है।

जारी कार्यक्रम अनुसार मध्यप्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया अब 14 फरवरी 2026 तक चलेगी। इसके अनुसार अब 11 दिसम्बर 2025 तक एन्युमरेशन फार्म भरने का काम बीएलओ द्वारा किया जाएगा। 16 दिसंबर को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक दावा आपत्तियों के आवेदन लिए जाएंगे। 16 दिसंबर से 7 फरवरी 2026 तक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद 14 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण 2026 के कार्यक्रम में किए गए संशोधन के पश्चात 4 दिसम्बर तक सभी मतदाता अपने-अपने गणना पत्रक भरकर बीएलओ को अनिवार्यत: जमा करें, ताकि उनके डिजिटाइजेशन का कार्य किया जा सके। उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि जिन मतदाताओं को गणना पत्रक भरने में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो वे अपने बीएलओ एवं जिला प्रशासन द्वारा जनमित्र केन्द्रों, तहसीलों एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थापित सहायता केन्द्र से भी सहयोग प्राप्त कर सकता है। सभी मतदाता राष्ट्रीय कार्य में सहयोग करें और अपने व अपने परिवार के गणना पत्रक 4 दिसम्बर तक भरकर अपने क्षेत्र के बीएलओ के पास जमा करें। 

कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए नवीन दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया है। साथ ही कहा है कि जो व्यक्ति 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहा है, वह भी मतदात सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, हटवाने के लिए फॉर्म 7 और सुधार या संशोधन के लिए मतदाता को फॉर्म 8 भरना होगा। 

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