G News 24 : अधिकारी जुर्माना राशि जमा न करने वाले खाद्य कारोबारियों के लायसेंस निलंबित करें :कलेक्टर

  जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश ...

अधिकारी जुर्माना राशि जमा न करने वाले खाद्य कारोबारियों के लायसेंस निलंबित करें :कलेक्टर 

ग्वालियर। जिन खाद्य कारोबारियों द्वारा जुर्माने की राशि जमा नहीं की जा रही है। उनके लायसेंस व पंजीयन निलंबित करें। साथ ही जुर्माना जमा न होने तक संबंधित प्रतिष्ठानों को बंद कराएं। इस आशय के निर्देश कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने खाद्य सुरक्षा विभाग के जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दिए। सोमवार को गूगल मीट के जरिए यह बैठक आयोजित हुई। 

कलेक्टर श्रीमती चौहान ने बैठक में ग्वालियर शहर सहित जिले के सभी कस्बों में खाद्य पदार्थों के लायसेंस व रजिस्ट्रेशन का लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्वालियर शहर के जिस क्षेत्र में खान-पान के ठेले या अस्थायी दुकानें लगती हैं वहाँ पर नगर निगम के सहयोग से विशेष अभियान चलाकर खान-पान की दुकानों व ठेले इत्यादि के पंजीयन एवं लायसेंस बनवाने का काम कराया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि 15 दिवस में यह काम न कराएं तो दण्डात्मक कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने खासतौर पर नॉनवेज के ठेलों के पंजीयन व लायसेंस बनाने पर विशेष जोर दिया। साथ ही कहा कि खान-पान के ठेलों के आसपास साफ-सफाई रखने के लिये चेतावनी सहित स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं। 

जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि जिन प्रतिष्ठानों के नमूने फेल हो गए हैं और यदि उनके द्वारा निर्धारित समय-सीमा में अपील नहीं की गई है तो ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ संबंधित न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराएं, जिससे उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जा सके। 

बैठक में जानकारी दी गई कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा गत जुलाई से अक्टूबर माह की अवधि में खाद्य पदार्थों के कुल 370 नमूने जांच के लिये लिए गए। इनमें दूध के 39, दूध से बने खाद्य पदार्थों के 115 एवं 216 अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने शामिल हैं। प्रयोगशाला में जांच के लिये कुल भेजे गए नमूनों में से 30 की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और दो नमूने अमानक पाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपर जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में 11 प्रकरण दर्ज कराए गए हैं। साथ ही पूर्व से चल रहे प्रकरणों सहित न्यायालयों द्वारा 46 प्रकरणों में 13 लाख 15 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। पिछले चार माह के दौरान इसमें से 4 लाख 85 हजार रूपए का अर्थदण्ड विभाग द्वारा वसूला जा चुका है। विभाग द्वारा 20 हजार 78 लायसेंस व रजिस्ट्रेशन बनवाए गए। इससे 20 लाख 24 हजार से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पिछले चार माह के दौरान 4698 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की गई है। गूगल मीट के जरिए हुई बैठक में पदेन अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारियों सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए। 

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