भारत सरकार द्वारा 08.04.2016 को अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत...
थोक कचरा उत्पादक गीले कचरे का स्वयं अनिवार्य निपटान का प्रावधान है:अपर आयुक्त
ग्वालियर। थोक कचरा उत्पादक को अपने परिसर से निकलने वाले गीले कचरे का निपटान अनिवार्य रूप से स्वयं करने का प्रावधान है। अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देशानुसार नगर निगम ग्वालियर द्वारा लगातार अभियान चलाकर थोक कचरा उत्पादकों को अपने परिसर से निकलने वाले गीले कचरे का निपटान स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा 08.04.2016 को अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत थोक कचरा उत्पादक (बल्क वेस्ट जनरेटर बी. डब्ल्यू.जी.) द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन कार्य अंतर्गत गीले कचरें का निपटान स्वयं करने का अनिवार्य प्रावधान है।
ग्वालियर नगर निगम, अन्य किसी भी नियम प्रावधान की परवाह किए बिना, सभी बल्क जनरेटरों को निर्देश देता है कि जो परिभाषा के अनुसार चिन्हित परिसरों, संपत्तियों, स्थापनों से जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 5000 वर्ग मी. या प्रतिदिन कुल 100 किलोग्राम से अधिक अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, वे एसडब्ल्यूएम नियम 2016 के प्रावधानों का 60 दिनों (11 नवंबर 2025) से अधिक विलंब न करते हुए पालन करें। इसमें स्त्रोत पर अपशिष्ट का चार श्रेणियाँ (गीला, सूखा, सेनेटरी और घरेलू हानिकारक कचरा) में अलग-अलग कर परिसर के भीतर संग्रहण कर डोर-टू-डोर कचरा वाहन को ही प्रदाय करेंगे तथा परिसर में ही गीले कचरे के प्रसंस्करण एवं निपटान किया जाना शामिल हैं। विस्तृत निर्देश ग्वालियर नगर निगम की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।
सभी आवसीय संघ, बाजार संघ के सदस्य, होटल और रेस्तरां आदि को परिभाषा के अनुसार बल्क वेस्ट जनरेटर वर्गीकृत किया जाएगा। जब तक कि ये नोटिस अवधि के भीतर अपने परिसर से जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5000 वर्ग. मी. या 100 किलोग्राम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने का स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं करते। ऐसे स्व-घोषणा का सत्यापान किया जाएगा और यदि असत्य पाई जाती है तो दण्डात्मक, जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। ऐसी स्व-घोषणाएँ इस नोटिस की तिथि से 20 दिनों (तिथि 01 दिसंबर 2025) के भीतर ग्वालियर नगर निगम को प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि सत्यापन हो सके। नियम तिथि के बाद भेजी, प्रस्तुत स्व-घोषणाओं को सीधे निरस्त कर दिया जाएगा। इस नोटिस की तिथि से 60 दिनों के बाद (तिथि 11 जनवरी 2026) बल्क जनरेटरों द्वारा एसडब्ल्यूएम नियम 2016 का कोई भी उल्लंघन की दशा में जुर्माना, दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यदि बाद में घोषणा असत्य पाई जाती है तो नियमानुसार जुर्माना, दण्डमात्मक कार्यवाही की जाएगी।










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