कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक...
समय-सीमा के भीतर मतदाता सूचियों की मैपिंग व मिलान का कार्य कराएँ : कलेक्टर
ग्वालियर। मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली) विशेष गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 के डाटा एवं वर्ष 2025 की मतदाता सूची की मैपिंग के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को जानकारी दी गयी। साथ ही बताया गया भविष्य में भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से निर्देश प्राप्त होने पर विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य किया जाना है। यह जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में मान्यता राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को डी गई।
साथ ही कहा गया मतदाता सूचियों के मिलान संबंधी काम में सहयोग के लिए बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) के साथ सभी राजनैतिक दल अपने-अपने बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) नियुक्त करें। भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची के संबंध में हाल ही में जारी किए गए दिशा-निर्देशों की जानकारी बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक दी गई।
गुरुवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती चौहान ने जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर मतदाता सूचियों की मैपिंग व मिलान का कार्य बी एल ओ के माध्यम से टेबल टॉप प्रक्रिया के जरिए कराएँ। बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई कि जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त बीएलओ को वर्ष 2003 में हुए निर्वाचक नामावली के गहन पुनरीक्षण का डाटा एवं अर्हता तिथि एक जनवरी 2025 के आधार पर प्रकाशित निर्वाचक नामावली की सूची उपलब्ध करा दी गई है।
सभी बीएलओ द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण पूर्व तैयारी हेतु टेबल टॉप एक्सरसाइज में इन दोनों सूचियों का मिलान किया जा रहा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी भूमिजा सक्सेना ने बताया कि निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण की पूर्व तैयारी के सिलसिले में यह एक्सरसाइज की जा रही है। उन्होंने बताया कि टेबल टॉप एक्सरसाइज में वर्ष 2003 की मतदाता सूची व वर्ष 2025 की मतदाता सूची का मिलान बीएलओ द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान ऐसे मतदाताओं की सूची तैयार की जा रही है, जिनके नाम वर्ष 2003 व वर्ष 2025 की मतदाता सूची में हैं।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि एक जुलाई 1987 के पहले जिनका जन्म भारत में हुआ है, उनके नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किसी एक पहचान पत्र के आधार पर मतदाता सूची में जोड़े जायेंगे। जिस व्यक्ति का जन्म एक जुलाई 1987 से 2 दिसम्बर 2004 के मध्य हुआ है, ऐसे व्यक्ति को स्वयं का एवं अपने माता या पिता में से किसी एक का पहचान पत्र देना होगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति को दो पहचान पत्र देने होंगे।
दो दिसम्बर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति को स्वयं का, अपनी माता व अपने पिता का अर्थात कुल मिलाकर तीन पहचान पत्र भारत की नागरिकता के संबंध में देने होंगे। विस्तृत कार्यवाही निर्देश अनुसार ही कि जाएगी। बैठक में एसडीएम ग्वालियर ग्रामीण एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सूर्यकांत त्रिपाठी सहित जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि सतेन्द्र धाकड़ व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि देशराज भार्गव तथा आम आदमी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधिगण मौजूद थे।
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