G NEWS 24 : एक बार फिर फायर सेफ्टी एन.ओ.सी. प्रस्तुत न करने पर 11 नर्सिंग होम के पंजीयन निरस्त !

यदि कोई नर्सिंग होम/अस्पताल चालू पाया जाता है तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी...

एक बार फिर फायर सेफ्टी एन.ओ.सी. प्रस्तुत न करने पर 11 नर्सिंग होम के पंजीयन निरस्त !

ग्वालियर। कलेक्टर ग्वालियर श्रीमती रुचिका सिंह चौहान के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं एवं स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर संचालन किया जा रहा है, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने बताया कि जिले के  नर्सिंग होमो का निरीक्षण स्वास्थ्य विभाग की टीमें से कराया गया, टीमो  को निरीक्षणो के दौरान उक्त 11 नर्सिंग होमो की फायर सेफ्टी एन.ओ.सी./इलेक्ट्रिक ऑडिट सर्टिफिकेट नहीं मिली, इस पर इन अस्पताल/ नर्सिंग होम संचालको को फायर सेफ्टी एन.ओ.सी./इलेक्ट्रिक ऑडिट सर्टिफिकेट सीएमएचओ कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु बार-बार पत्र लिखे गये उसके बाद भी इन अस्पताल संचालको द्वारा उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। 

जिला मीडिया अधिकारी आई.पी. निवारिया ने बताया कि संचालकों द्वारा फायर सेफ्टी एन.ओ.सी /इलेक्ट्रिक ऑडिट सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं  करने की स्थिति को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने गंभीरता से लिया और नर्सिंग होम/अस्पताल म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1993 तथा नियम 1997 यथा संशोधित विधेयक 2008 एवं 2021 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निम्न सभी 11 अस्पताल/नर्सिंग होमों के पंजीयन निरस्त योग्य मानते हुए सभी 11 अस्पताल/नर्सिंग होमों के पंजीयन निरस्त कर दिए।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने कहा कि है कि सभी अस्पताल संचालको को कहा गया कि भविष्य में बिना अनुमति/पंजीयन के अस्पताल का संचालित न करें अगर उक्त नर्सिंग होम/अस्पताल चालू पाया जाता है तो नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, साथ ही यह भी विदित हो कि अगर कोई अस्पताल/नर्सिंग होम संचालक उक्त आदेश से संतुष्ट न हो, तो आप उक्त संबंध में म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 के अंतर्गत निर्धारित समयावधि में संचालक, लोक स्वास्थ्य संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल को अपील कर सकते हैं।

इन अस्पताल /नर्सिंग होमों के हुए पंजीयन निरस्त -

  1. ए.डी.एस. नर्सिंग होम- शिवपुरी लिंक रोड ग्वालियर
  2. आयुष हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर- मकोड़ा चौराहा डबरा रोड ग्वालियर।
  3. चरक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल -रामबाग कॉलोनी शिंदे की छावनी ग्वालियर।
  4. एम.एल.बी. हॉस्पिटल- चंदनपुर मुरार ग्वालियर।
  5. पी.एस. हॉस्पिटल -भदावना उटीला मुरार ग्वालियर ।
  6. रबीन्द्र मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल - धनेली मुरार ग्वालियर।
  7. आयुष मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड ट्रामा सेंटर- हुजरात पुल ग्वालियर ।
  8. जहान्वी हॉस्पिटल -पुरानी छावनी ग्वालियर।
  9. न्यू ग्लोबल हॉस्पिटल- बीएसएफ कॉलोनी ग्वालियर।
  10. न्यू पल्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल -सरस्वती नगर ग्वालियर।
  11. समर्थ अशोक स्पेशलिटी हॉस्पिटल -इंद्रमणि नगर ग्वालियर।

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