प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की पात्रता शर्तों में किया बदलाव

पात्रता में संशोधन के बाद अब हितग्राही की आयु सीमा…

प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की पात्रता शर्तों में किया बदलाव  

ग्वालियर। युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना संचालित है। इस योजना की पात्रता की शर्तों में बदलाव किया गया है। नए बदलाव के तहत हितग्राही की आयु सीमा व शैक्षणिक योग्यता में बदलाव किया गया है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवा सिटी सेंटर स्थित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में संपर्क कर सकते हैं। आवेदन पत्र वेबसाइट https://samast.mponline.gov.in के माध्यम से भी भरे जा सकते हैं।

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की पात्रता में संशोधन के बाद अब हितग्राही की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष कर दी गई है। पहले यह आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित थी। इसी तरह शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के स्थान पर 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर दी गई है। इस योजना के तहत बैंक ऋण एवं अनुदान के माध्यम से शिक्षित बेरोजगार युवा सेवा व्यवसाय एवं स्वयं का उद्योग स्थापित कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिये जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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