पूर्व हैल्थ आफीसर डॉ एस.के. मित्तल को 4 साल की सजा

 लोकायुक्त द्वारा वर्ष 2013 में ट्रेप किए जाने के मामले में ...

पूर्व हैल्थ आफीसर डॉ एस.के. मित्तल को 4 साल की सजा

ग्वालियर। नगर निगम के पूर्व हैल्थ ऑफीसर डॉ एस के मित्तल को न्यायालय ने चार साल की सजा से दंडित किया है डॉ मित्तल को ये सजा रिश्वत लेते लोकायुक्त द्वारा ट्रेप किए जाने के मामले में मिली है। मामला वर्ष 2013 का है l  जिला लोक अभियोजन अधिकारी लोकायुक्त संगठन ग्वालियर संभाग राखी सिंह ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 07.मार्च .2014 को आवेदक अजय गुप्ता क्षेत्राधिकारी क्षेत्र के 01 बहोड़ापुर नगर निगम ग्वालियर द्वारा डॉ  एस.के. मित्तल हैल्थ ऑफिसर नगर निगम ग्वालियर के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक महोदय विपुरथा लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर को एक शिकायती आवेदन पत्र दिया। 03.जून .2013 को डॉ एस के मित्तल हैल्थ ऑफिसर ने आवेदक अजय गुप्ता को क्षेत्र के 16. जीवाजीगंज के नाले में सफाई हेतु आदेशित किया था तथा इस कार्य हेतु 1.40,800 /- रूपये की स्वीकृति देकर अग्रिम राशि का चैक 70.400/- रूपये विभाग द्वारा दिया गया था। आवेदक द्वारा यह कार्य जून 2013 में पूर्ण करने के उपरान्त श्रमिकों को 1. 40,800 /- रूपये का पूर्ण भुगतान कर दिया गया था।

आवेदक ने सितम्बर 2013 में प्रकरण तैयार कर अग्रिम राशि 70.400/- रूपये के भुगतान के समायोजन एवं शेष राशि 70.400/- रूपये का भुगतान कराने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसे डॉ एस.के. मित्तल ने प्रकरण को स्वीकृत करने के लिये 6,000/- रूपये की रिश्वत की मांग की। आवेदक अनावेदक डॉ. एसके मित्तल को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता बल्कि रंगे हाथों पकड़वाना चाहता है।  इस आवेदन पत्र को पुलिस अधीक्षक महोदय ने निरीक्षक  शैलजा गुप्ता को अग्रिम कार्यवाही हेतु दिया। जिसपर से लोकायुक्त टीम द्वारा आरोपी एस. के. मित्तल को₹6000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने पर अप. क्र.114/14 दर्ज किया   विधिवत अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में sst n.09/2015 पर प्रस्तुत किया।

आज दि. 24.08.2022 को माननीय आदित्य रावत विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ग्वालियर द्वारा आरोपी एस के मित्तल को को धारा 7 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000रू के अर्थदंड से दंडित किया गया एवं धारा 13,(1),D,13,(2),PC Act 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रू के अर्थदंड से दंडित किया गया एवं व्यतिक्रम की दशा में छह- छह माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किए गया। इस प्रकरण में अभियोजन /शासन की तरफ से पैरवी राखी सिंह जिला लोक अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक ने की।

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