प्रतिबंधित प्रचार प्रसार करने पर डाॅ. प्रभाकर जैन पर लगा 2.36 लाख का जुर्माना

दीवारों पर बाॅल पेंटिग के माध्यम से…

प्रतिबंधित प्रचार प्रसार करने पर डाॅ. प्रभाकर जैन पर लगा 2.36 लाख का जुर्माना 

ग्वालियर। नगर निगम ग्वालियर की विज्ञापन शाखा द्वारा डाॅ. प्रभाकर जैन फिल्मिस्तान टाॅकीज के पास नई सडक लश्कर ग्वालयर द्वारा अवैध रूप से नगर निगम सीमांतर्गत दीवारों पर बाॅल पेंटिंग के माध्यम से प्रतिबंधित  प्रचार प्रसार करने पर 2 लाख 36 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। अपर आयुक्त मुकुल गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त किशोर कन्याल एवं उपायुक्त सुनील चैहान एवं नोडल अधिकारी केशव चैहान व सहायक नोडल अधिकारी विज्ञापन संदीप शर्मा निर्देशन में राजस्व वसूली के लिये निरंतर अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। 

इसी के तहत डाॅ. प्रभाकर जैन फिल्मिस्तान टाॅकीज के पास नई सडक लश्कर ग्वालयर द्वारा अवैध रूप से नगर निगम सीमांतर्गत दीवारों पर बाॅल पेंटिंग के माध्यम से प्रतिबंधित  प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश आउट डोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के नियम 22 के अंतर्गत अपराध कारित करने की श्रेणी में आता है। अतः डाॅ. प्रभाकर जैन फिल्मिस्तान टाॅकीज के पास नई सडक लश्कर ग्वालयर पर 2 लाख 36 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है तथा संबंधित को जारी नोटिस में निर्देश दिये गए हैं यहि सात दिवस के अंदर जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है। तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी वसूल किया जाएगा।

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