नीलामी में नहीं बिकने वाला VIP नंबर अब 7000 रुपये में मिलेगा

परिवहन विभाग ने किया नीलामी की व्यवस्था में बदलाव…

नीलामी में नहीं बिकने वाला VIP नंबर अब 7000 रुपये में मिलेगा

 

ग्वालियर | परिवहन विभाग ने वीआइपी नंबरों की नीलामी की व्यवस्था में बदलाव किया है। अब उन नंबरो को वीआइपी सूची से हटाकर स्पेशल बनाया जाएगा, जो एक साल या फिर दस बार की नीलामी में नहीं बिके हैं। ऐसे नंबरों को वीआइपी सूची से हटाकर विशिष्ट नंबरों में तब्दील किया जाएगा। 7 हजार रुपये अतिरिक्त खर्च करके इन नंबरों को कोई भी खरीद सकता है। विभाग ने इस प्रक्रिया के बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है। यह फाइनल अधिसूचना है।

जिन वीआइपी नंबर को स्पेशल नंबर बनाया जाएगा, वह नंबर विभाग के पोर्टल वेब आधारित डीलर प्वाइंट नामांकन प्रणाली में प्रदर्शित होंगे। इन नंबरों को कोई भी डीलर प्वाइंट नामांकन प्रणाली के रजिस्ट्रेशन के लिए आनलाइन पेमेंट गेटवे का उपयोग करते हुए सिर्फ 7 हजार रुपये में खरीदे जा सकेंगे। ज्ञात हो कि नीलामी के खरीदे गए वीआइपी नंबर 60 दिन के अंदर गाड़ी पर लिखवाना होता है। आन लाइन नीलामी में वीआइपी नंबर की बोली लाखों पहुंच जाती है। वहीं दूसरी ओर व्यक्ति कंडम हो चुकी गाड़ी का वीआइपी नंबर अपनी नई गाड़ी में भी उपयोग कर सकता है।

इसके लिए गाड़ी का स्क्रैप सर्टिफिकेट परिवहन कार्यालय में जमा कराना कराने के साथ रजिस्ट्रेशन निरस्त कराना होगा। नीलामी में जितने का नंबर खरीदा गया था, उसकी कीमत जमा कराना होगी। परिवहन विभाग ने इस संबंध में फाइनल गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गाैरतलब है कि बदलते समय के साथ लाेगाें में गाड़ियाें के लिए वीआइपी नंबर लेने की चाह भी बढ़ गई है। ऐसे में परिवहन विभाग अब कुछ खास वीआइपी नंबराें की नीलामी करता है।

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